दुबई में रहने वाले एक भारतीय शख्स ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया है। उन्हें पार्किंग लॉट में 1 लाख दिरहम मिले, जिसे उन्होंने बिना किसी लालच के तुरंत पुलिस को सौंप दिया। दुबई पुलिस ने इस नेक काम के लिए उनकी जमकर तारीफ की है।

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मोहम्मद अली शेराकल मोही (Mohammed Ali Sherakal Mohi) नाम के इस भारतीय निवासी को पार्किंग में रुपयों का एक बंडल मिला था। उन्होंने तुरंत उस जगह की फोटो ली और अल रफ़ा पुलिस स्टेशन (Al Raffa Police Station) पहुँचकर पैसे जमा कर दिए।

पुलिस की जांच में पता चला कि ये पैसे एक शिपिंग कंपनी के मालिक के थे। उन्होंने बैंक से 2 लाख दिरहम निकाले थे, लेकिन जल्दबाजी में 1 लाख दिरहम का एक बंडल पार्किंग में गिर गया था। मोही की सूझबूझ की वजह से सिर्फ तीन घंटे के अंदर पैसे उनके मालिक तक पहुँच गए। मालिक ने दुबई पुलिस और मोही दोनों का शुक्रिया अदा किया है।

अल रफ़ा पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर कर्नल अहमद ओबैद बिन हुदैबा (Colonel Ahmed Obaid bin Hudaiba) ने मोही को सम्मानित किया। उनके साथ डिप्टी कर्नल सालेह हसन अल मरुज़ुकी और कैप्टन अली हाजी अल बलुशी भी मौजूद थे। कर्नल हुदैबा ने कहा कि दुबई पुलिस हमेशा उन लोगों की पहचान करती है जो ईमानदारी दिखाते हैं और खोई हुई चीज़ें लौटाते हैं।

दुबई में खोया सामान मिलने पर क्या हैं नियम

दुबई में अब खोई हुई चीज़ों को लेकर नए नियम (Law No. 17 of 2025) लागू हैं, जो 25 नवंबर 2025 से प्रभावी हुए हैं। इन नियमों की जानकारी हर प्रवासी को होनी चाहिए ताकि वे किसी कानूनी मुश्किल में न फंसें।

  • रिपोर्ट करना जरूरी: अगर किसी को कोई खोया हुआ सामान मिलता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर दुबई पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसकी जानकारी देनी होगी।
  • सामान सौंपना: सामान मिलने के 48 घंटे के भीतर उसे पुलिस के हवाले करना जरूरी है।
  • जुर्माना: खोया हुआ सामान अपने पास रखना, इस्तेमाल करना या अपना बताना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर 500 से 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। दोबारा गलती करने पर यह जुर्माना 2 लाख दिरहम तक हो सकता है।
  • इनाम का प्रावधान: ईमानदारी दिखाने वाले व्यक्ति को दुबई पुलिस सर्टिफिकेट दे सकती है या सामान की कीमत का 10% हिस्सा इनाम के तौर पर दे सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 दिरहम है।