दुबई में नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए वहां की परिस्थितियों और नियमों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। हाल ही में अचानक नौकरी से निकाले जाने, सैलरी मिलने में देरी होने और वीज़ा नियमों को लेकर कई मामले सामने आए हैं। इसे लेकर भारतीय दूतावास और संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने कुछ बेहद जरूरी नियम और गाइडलाइन जारी किए हैं ताकि प्रवासियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में परेशान न होना पड़े।

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नौकरी में परेशानी या सैलरी न मिलने पर क्या करें?

यदि आप दुबई में नौकरी कर रहे हैं और आपको सैलरी मिलने में देरी हो रही है या कंपनी ने अचानक नौकरी से निकाल दिया है, तो आप भारतीय और यूएई सरकार की मदद ले सकते हैं। हाल ही में झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों का मामला भी सामने आया था जिन्हें बिना सैलरी के परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे मामलों में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) से सीधे मदद ली जा सकती है। इसके अलावा, काम से जुड़ी शिकायतों को वर्क परमिट रद्द होने के एक साल के भीतर यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) में रिपोर्ट करना जरूरी होता है।

दूतावास की ओर से जारी हेल्पलाइन और जरूरी सलाह

भारत सरकार प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। भारतीय दूतावास ने प्रवासियों के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन जारी की है जिससे किसी भी संकट के समय तुरंत मदद पाई जा सके। लोग नीचे दिए गए माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

  • टॉल-फ्री नंबर: 800-46342
  • व्हाट्सएप नंबर: +971 543090571
  • ईमेल आईडी: pbsk.dubai@mea.gov.in या ca.abudhabi@mea.gov.in

इसके अलावा नए नौकरी के प्रस्तावों की जांच ई-माइग्रेट (eMigrate) सिस्टम के जरिए करने की सलाह दी गई है ताकि फर्जीवाड़े से बचा जा सके।

अचानक आई मुसीबत और वीज़ा नियमों में मिली छूट

मार्च 2026 में हवाई मार्ग बंद होने के कारण फंसे भारतीय नागरिकों के लिए विशेष राहत की घोषणा की गई थी, जिसमें वीज़ा की समय सीमा को बिना किसी जुर्माने के आगे बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने इस दौरान 52,000 से अधिक नागरिकों को खाड़ी देशों से सुरक्षित वापस लाने का काम पूरा किया है। प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी विवाद या आपातकाल की स्थिति में बिना डरे आधिकारिक चैनलों का उपयोग करें और सोशल मीडिया पर नियमों के खिलाफ कोई भी वीडियो या जानकारी साझा करने से बचें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दुबई में नौकरी या सैलरी से जुड़ी शिकायत कहां दर्ज करें?

नौकरी से जुड़ी शिकायतें यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) में वर्क परमिट रद्द होने के एक वर्ष के भीतर दर्ज की जा सकती हैं। इसके साथ ही भारतीय प्रवासी सहायता केंद्र (PBSK) से भी संपर्क कर सकते हैं।

नौकरी का झांसा देने वाले फर्जी एजेंटों से कैसे बचें?

दुबई जाने से पहले नौकरी के ऑफर लेटर की प्रामाणिकता जांचना जरूरी है। विशेष रूप से ईसीआर (ECR) पासपोर्ट धारकों को भारत सरकार के आधिकारिक ई-माइग्रेट (eMigrate) सिस्टम का उपयोग करना चाहिए।

आपातकालीन स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन क्या है?

प्रवासी भारतीय दूतावास की आपातकालीन सेवाओं के लिए टॉल-फ्री नंबर 800-46342, व्हाट्सएप +971 543090571 या ईमेल pbsk.dubai@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।