दुबई में काम करने वाले कई भारतीय इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि क्या वे 2 साल की अवधि पूरी होने से पहले भारत लौट सकते हैं। यूएई के मौजूदा श्रम कानूनों के मुताबिक ऐसा करना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना ज़रूरी होता है। अगर सही तरीके से वीज़ा रद्द नहीं कराया गया, तो भविष्य में दुबई आने पर दिक्कतें आ सकती हैं।

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क्या 2 साल से पहले नौकरी छोड़ना कानूनी है?

फरवरी 2022 से लागू नए श्रम कानून के तहत अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट अधिकतम तीन साल के लिए होते हैं। इस कानून का मकसद कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देना और पारदर्शिता लाना है। यूएई के नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी 6 महीने, एक साल या 2 साल से पहले भी अपनी कंपनी छोड़ सकता है और देश वापस लौट सकता है। इसके लिए कोई कानूनी रोक नहीं है, बशर्ते आप अपनी कंपनी को तय नोटिस पीरियड की जानकारी दें। आमतौर पर यह समय 1 महीना होता है। अगर कोई बिना बताए नौकरी छोड़ता है, तो कंपनी उसे ‘भगोड़ा’ घोषित कर सकती है और उस व्यक्ति पर 1 साल का बैन या जुर्माना लग सकता है।

वीज़ा रद्द कराने की प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़

रोजगार वीज़ा को रद्द कराने के लिए सबसे पहले कंपनी के HR विभाग में लिखित अनुरोध देना होता है। वीज़ा रद्दीकरण में श्रम विभाग और इमिग्रेशन दोनों की प्रक्रिया शामिल होती है। अगर कंपनी इस प्रक्रिया में मदद नहीं करती है, तो कर्मचारी MOHRE के हेल्पलाइन नंबर 80084 पर संपर्क कर सकते हैं। वीज़ा रद्द होने के बाद एक ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके अंदर व्यक्ति को देश छोड़ना होता है या नए वीज़ा के लिए आवेदन करना होता है। स्थायी रूप से लौटने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपना बैंक खाता भी बंद कर लें ताकि बाद में किसी जुर्माने से बचा जा सके।

विवरण जानकारी
नोटिस अवधि आमतौर पर 1 महीना
नियम उल्लंघन का असर 1 साल का बैन या जुर्माना
MOHRE हेल्पलाइन 80084
वीज़ा रद्दीकरण शुल्क 110 से 250 AED
ज़रूरी दस्तावेज़ पासपोर्ट, अमीरात आईडी, वीज़ा कॉपी
बैंक खाता स्थायी वापसी पर बंद करना ज़रूरी
ओवरस्टे वीज़ा खत्म होने पर दैनिक जुर्माना
Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.