संयुक्त अरब अमीरात के दुबई प्राधिकरण में अपने फैसले को बदलते हुए नया फैसला जारी कर दिया है. हाल ही में फैसला किया गया था कि भारत का विदेशों से रेजिडेंट परमिट रखने वाले यात्री दुबई आ सकते हैं और उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के परमिट लेने की जरूरत नहीं है हालांकि कोविड-19 जांच रिपोर्ट होना आवश्यक था.

अभी दुबई में प्राधिकरण में इस फैसले को बदल दिया है और कहां है कि कोई भी वापस आने वाला व्यक्ति बिना Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA) or the General Directorate of Residency and Foreign Affairs (GDRFA)  Approval के वापस  नहीं आ सकता है.  उन्हें हर हाल में इन दोनों में से किसी एक का भी APPROVAL होना ज़रूरी हैं.

 

 इस बाबत एयरपोर्ट पर पहुंचे हवाई यात्री को एयर इंडिया एक्सप्रेस में दुबई जाने वाले सारे यात्रियों को जानकारी दी.

UAE residency violators can leave without paying penalty: ICA -  Arabianbusiness

ट्विटर पर अधिकारिक जानकारी देते हुए संबंधित विभाग ने कहा है कि दुबई का रेसिडेंट वीज़ा रखने वाले सारे यात्री दुबई आने से पहले GDRFA का अप्रूवल और अनुमति ज़रूर लें.GulfHindi.com

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