दुबई की सड़कों पर तलवार और चाकू जैसे तेज धार वाले हथियारों के साथ आपस में भिड़ने वाले युवकों पर दुबई पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने न सिर्फ मारपीट करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया है, बल्कि उस शख्स को भी हिरासत में ले लिया है जिसने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था. पुलिस ने सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सरकारी अधिकारियों के पास भेज दिया है.
वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले को क्यों पकड़ा गया?
दुबई पुलिस ने साफ किया है कि यूएई में किसी भी गैरकानूनी घटना या लड़ाई-झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना कानूनन अपराध है. यूएई के फेडरल कानून संख्या 34 (साल 2021) के अनुच्छेद 52 के तहत ऐसा करना अफवाह फैलाने और साइबर अपराध की श्रेणी में आता है. इस कानून के तहत वीडियो शेयर करने वाले व्यक्ति को कम से कम एक साल की जेल और 100,000 दिरहम यानी करीब 22 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना हो सकता है.
ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कहां और कैसे करें?
दुबई पुलिस ने आम जनता और प्रवासियों से अपील की है कि वे इस तरह की घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर खुद को मुसीबत में न डालें. इसके बजाय पुलिस ने लोगों को इन आसान तरीकों से मदद करने की सलाह दी है:
- दुबई पुलिस के स्मार्ट एप्लिकेशन पर मौजूद Police Eye सर्विस का इस्तेमाल करें.
- कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सीधे 999 पर कॉल करके तुरंत घटना की जानकारी दें.
- किसी भी नकारात्मक व्यवहार या संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पुलिस के साथ साझा करें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके.
प्रवासियों के लिए क्यों जरूरी है इस नियम को समझना?
दुबई और पूरे यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय और अन्य देशों के प्रवासी रहते हैं. कई बार लोग अनजाने में सोशल मीडिया पर वायरल होने या दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे हिंसक वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं. लेकिन यूएई का कानून बहुत सख्त है और एक छोटी सी गलती के कारण जेल और भारी जुर्माना हो सकता है. इसलिए प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपराध का वीडियो बनाने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचित करें.
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या यूएई में लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर सजा होती है?
हां, यूएई कानून के अनुच्छेद 52 के तहत किसी भी अवैध घटना का वीडियो शेयर करने पर कम से कम एक साल की जेल और न्यूनतम 100,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है.
दुबई में किसी अपराध या घटना की रिपोर्ट कैसे करें?
आप दुबई पुलिस के नंबर 999 पर कॉल कर सकते हैं या उनके मोबाइल ऐप पर मौजूद Police Eye सर्विस का उपयोग करके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं.