दुबई में घरेलू नौकर या हेल्प रखने वालों के लिए पुलिस ने बड़ी चेतावनी जारी की है। अगर आप बिना लाइसेंस के किसी को काम पर रखते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पुलिस ने लोगों से सिर्फ मान्यता प्राप्त एजेंसियों के जरिए ही भर्ती करने को कहा है ताकि किसी भी तरह की कानूनी परेशानी या धोखाधड़ी से बचा जा सके।

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घरेलू कर्मचारियों के लिए क्या हैं सरकारी नियम

UAE के कानून (Federal Decree Law No. 9 of 2022) के मुताबिक, बिना MoHRE लाइसेंस के किसी घरेलू कर्मचारी को काम पर रखना सख्त मना है। सभी कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट MoHRE से होना जरूरी है और उनकी सैलरी Wage Protection System (WPS) के जरिए ही दी जानी चाहिए। कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को काम पर रखना मना है।

कामगारों के अधिकार और जरूरी सुविधाएं

नियमों के अनुसार, घरेलू कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, सालाना पेड लीव, बीमारी की छुट्टी और अनिवार्य हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। हर दो साल में उन्हें अपने देश वापस जाने के लिए हवाई टिकट देना होगा। साथ ही, MoHRE ने निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को दिन में कम से कम 12 घंटे का आराम मिलना चाहिए, जिसमें 8 घंटे की लगातार नींद शामिल हो।

जुर्माना और धोखाधड़ी से बचाव के तरीके

अगर कोई मालिक बिना लाइसेंस के कर्मचारी रखता है, तो उस पर 50,000 से 2 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। गलत जानकारी देकर कर्मचारी रखने पर 6 महीने की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दुबई पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया के विज्ञापनों या फर्जी ऑफिसों के चक्कर में न पड़ें। किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत e-Crime प्लेटफॉर्म, 901 नंबर या Police Eye सर्विस के जरिए तुरंत करें।

नए अपडेट और गर्मियों के नियम

1 जून 2026 से नया WPS सिस्टम लागू हुआ है, जिसमें महीने की पहली तारीख को सैलरी देना जरूरी है, वरना इसे देरी माना जाएगा। 8 जून 2026 से वर्क परमिट के नियमों को आसान बनाया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया तेज हो सके। इसके अलावा, 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक दोपहर 12:30 से 3:00 बजे तक सीधी धूप और खुले इलाकों में काम करने पर रोक रहेगी।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.