संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ईद अल अधा का त्योहार बुधवार, 27 मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इस खास मौके पर दुबई पुलिस और दुबई नगरपालिका ने भीख मांगने वालों और सड़कों पर घूमकर अवैध रूप से बकरा या अन्य जानवर काटने वाले कसाईयों के खिलाफ अपनी चौकसी बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि ऐसे अवैध कामों में शामिल होने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। पिछले साल ईद के दौरान इन नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
भीख मांगने और अवैध चंदा जुटाने पर मिलेगी कड़ी सजा
दुबई पुलिस ने साफ किया है कि भीख मांगना एक गंभीर सामाजिक अपराध है। इसके लिए कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि शहर की सभ्यता और सुरक्षा बनी रहे।
- पकड़े जाने पर जुर्माना: भीख मांगते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर 5,000 दिरहम का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
- भीख मंगवाने वाले गैंग पर कार्रवाई: जो लोग बाहर से लोगों को भीख मांगने के लिए लाते हैं या भीख मांगने वाले गिरोह चलाते हैं, उन पर 1 लाख दिरहम का जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा होगी।
- अवैध रूप से फंड जुटाना: बिना आधिकारिक अनुमति या लाइसेंस के चंदा इकट्ठा करने पर 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
दुबई पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली सालेम अल शम्सी ने लोगों से अपील की है कि वे भावनात्मक बातों में न आएं और अपना दान या जकात केवल सरकारी मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संगठनों के जरिए ही भेजें।
सड़क पर जानवर काटने से बचें, इन 5 सरकारी बूचड़खानों का करें इस्तेमाल
दुबई नगरपालिका ने सड़कों या गलियों में घूमने वाले अवैध कसाईयों से जानवरों की कुर्बानी न दिलाने की अपील की है। खुले में जानवर काटने से बीमारियां फैलने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का बड़ा खतरा रहता है। प्रशासन ने ईद के लिए 5 आधिकारिक बूचड़खानों को पूरी तरह तैयार कर लिया है, जहां हर घंटे 1,000 से अधिक जानवरों की जांच और कटाई की सुरक्षित व्यवस्था है।
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लोग जानवर खरीदने, उनकी कटाई और घर पर सुरक्षित डिलीवरी पाने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, पुलिस ने अवैध पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है और इसके खिलाफ भी भारी जुर्माना और जेल की चेतावनी दी गई है।
संदिग्ध गतिविधि दिखने पर यहां तुरंत करें रिपोर्ट
दुबई प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और प्रवासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधि को नजरअंदाज न करें और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें।
- कॉल के जरिए: भीख मांगने वालों या अवैध कसाईयों की सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर 901 पर कॉल करें।
- मोबाइल ऐप: दुबई पुलिस के स्मार्ट एप्लिकेशन पर मौजूद “Police Eye” सर्विस का उपयोग करें।
- ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत: इंटरनेट या सोशल मीडिया पर भीख मांगने या अवैध चंदा मांगने वालों की शिकायत “e-Crime” प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराएं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दुबई में भीख मांगते पकड़े जाने पर क्या सजा होती है?
दुबई में भीख मांगने पर 5,000 दिरहम का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल हो सकती है। गिरोह चलाने वालों पर 1 लाख दिरहम का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा तय की गई है।
ईद अल अधा पर जानवर काटने के लिए कौन से सरकारी बूचड़खाने अधिकृत हैं?
दुबई नगरपालिका ने पांच अधिकृत बूचड़खाने तय किए हैं, जिनमें अल कुसैस, अल कुसैस एक्सप्रेस, अल कूर, अल लिसैली और हट्टा बूचड़खाने शामिल हैं।
अवैध कसाईयों या भीख मांगने वालों की शिकायत कहां दर्ज करें?
इसकी शिकायत आप दुबई पुलिस के टोल-फ्री नंबर 901 पर कॉल करके या पुलिस ऐप के ‘Police Eye’ विकल्प पर जाकर दर्ज करा सकते हैं।