Dubai में बड़ा एक्शन, ट्रैफिक जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 497 गाड़ियां जब्त.

दुबई पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इस साल के पहले छह महीनों में कुल 497 वाहनों को जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि इन गाड़ियों पर भारी-भरकम ट्रैफिक जुर्माना बकाया था और साथ ही इनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो चुका था। कई मामलों में तो जुर्माने की रकम हजारों दिरहम तक पहुंच चुकी थी, जिसे लोग लंबे समय से जमा नहीं कर रहे थे। दुबई में रहने वाले और गाड़ी चलाने वाले प्रवासियों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है कि वे अपने वाहनों के कागजात समय पर पूरे रखें वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
स्मार्ट तकनीक से हो रही है गाड़ियों की पहचान
जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के निदेशक ब्रिगेडियर जुमा सालेम बिन सुवैदान ने इस मामले में जानकारी दी कि जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि कई वाहन मालिकों ने पिछले कई सालों से अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गाड़ी के मालिक इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, चाहे कागजात एक्सपायर हुए कितना भी समय क्यों न बीत गया हो। पुलिस विभाग की खास टीमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वांटेड लिस्ट में शामिल इन गाड़ियों को ट्रैक कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों को फोन कॉल, एसएमएस और ईमेल के जरिए संपर्क किया जा रहा है ताकि कानूनी कार्रवाई से पहले वे अपना बकाया चुका सकें।
नियम और जुर्माने की पूरी जानकारी
दुबई के कानून के मुताबिक अगर किसी वाहन पर बकाया ट्रैफिक जुर्माना 6,000 दिरहम से ज्यादा हो जाता है, तो उस गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। सरकार वाहन रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए 30 दिन की छूट अवधि देती है, लेकिन इसके बाद भी एक्सपायर कागजात के साथ गाड़ी चलाना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई तय समय सीमा पार करता है, तो उसे हर महीने 25 दिरहम की लेट फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा यदि कोई एक्सपायर हो चुकी गाड़ी सड़क पर चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 500 दिरहम का जुर्माना, 4 ब्लैक पॉइंट्स और गाड़ी को अनिवार्य रूप से 7 दिनों के लिए जब्त किया जाता है। जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तीन महीने से ज्यादा समय से एक्सपायर है, वे अगर खड़ी भी रहती हैं तो उन्हें भी सात दिन के लिए जब्त कर लिया जाता है।
गाड़ी छुड़ाने के लिए क्या करना होगा
प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां सड़कों पर चलना गंभीर खतरा पैदा करती हैं क्योंकि उनका टेक्निकल इंस्पेक्शन नहीं हुआ होता है। जब्त की गई गाड़ी को वापस पाने के लिए वाहन मालिकों को पहले अपना सारा बकाया जुर्माना भरना होगा। इसके बाद वैध बीमा के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा और फिर सफलताપूर्वक टेक्निकल इंस्पेक्शन पास करना होगा। जो भारतीय और अन्य प्रवासी दुबई में रहते हैं, उन्हें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे किसी भी तरह की कानूनी मुसीबत और फालतू खर्चे से बच सकें।