Dubai में अब ई-स्कूटर और साइकिल चलाने वालों को बहुत संभलकर रहना होगा। Dubai Police और RTA ने मिलकर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। 1 मई से नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह कदम सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है।

ई-स्कूटर चलाने के लिए क्या नियम हैं और परमिट कैसे मिलेगा?

दुबई में ई-स्कूटर चलाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं जिनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आप नियमों को तोड़ते हैं तो पुलिस आपका स्कूटर जब्त कर सकती है।

  • उम्र की सीमा: राइडर की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। परमिट के लिए उम्र 17 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • परमिट: RTA से परमिट लेना जरूरी है। अगर आपके पास UAE का ड्राइविंग लाइसेंस है तो अलग से परमिट की जरूरत नहीं है। यह परमिट RTA की वेबसाइट, RTA Dubai App या Dubai Now App से मिल सकता है।
  • सुरक्षा उपकरण: हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साथ ही सही जूते और कपड़े पहनें। रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनने की सलाह दी गई है।
  • कहां चलाएं: ई-स्कूटर सिर्फ 21 तय किए गए जोन में ही चलाए जा सकते हैं। हाईवे, फुटपाथ या ऐसी सड़कों पर जहाँ स्पीड लिमिट 60 किमी प्रति घंटा से ज्यादा है, वहां चलाना सख्त मना है।
  • रफ्तार: तय किए गए जोन में अधिकतम स्पीड 20 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए।
  • सवारी: एक स्कूटर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है।

जुर्माना कितना होगा और माता-पिता की क्या जिम्मेदारी होगी?

Dubai Police अब नियमों को लेकर बहुत सख्त हो गई है। ‘Our Roads Are Safe’ कैंपेन के तहत हजारों उल्लंघन पकड़े गए हैं और कई स्कूटर जब्त किए गए हैं।

  • भारी जुर्माना: अगर किसी ने ई-स्कूटर में बदलाव (modification) किया है जिससे दूसरों को खतरा हो, तो Decree No. 30 के तहत जुर्माना 50,000 AED तक हो सकता है।
  • अन्य जुर्माने: गलत लेन में चलाने या ट्रैफिक के खिलाफ चलने पर 200 AED और खतरनाक तरीके से चलाने या सवारी बैठाने पर 300 AED का जुर्माना लगेगा।
  • माता-पिता की जवाबदेही: एक नए प्रस्तावित कानून के तहत, अगर बच्चे ई-स्कूटर का गलत इस्तेमाल करते हैं या खतरनाक तरीके से चलाते हैं, तो उनके माता-पिता या गार्जियन को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
  • नंबर प्लेट: निगरानी बढ़ाने और अपराध रोकने के लिए अब ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगाने का प्रस्ताव भी लाया गया है।

मेट्रो और ट्राम में ई-स्कूटर ले जाने के क्या नियम हैं?

दुबई मेट्रो और ट्राम में ई-स्कूटर ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तों का पालन करना होगा।

  • शर्तें: स्कूटर मुड़ा हुआ (folded), साफ और सूखा होना चाहिए। इसका साइज अधिकतम 120cm x 70cm x 40cm होना चाहिए।
  • पाबंदी: स्टेशनों के अंदर या पैदल पुलों पर ई-स्कूटर चलाना मना है। साथ ही स्टेशनों पर इन्हें चार्ज करना भी प्रतिबंधित है।
  • तकनीकी जरूरतें: स्कूटर में सफेद हेडलाइट, लाल टेल लाइट, रिफ्लेक्टर, हॉर्न और दोनों टायरों में काम करने वाले ब्रेक होने जरूरी हैं।
Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.