दुबई के एक शॉपिंग सेंटर में एक टूरिस्ट के 3,000 दिरहम खो गए थे। हैरानी की बात यह है कि वह महिला अपने देश वापस लौट चुकी थी, फिर भी उसे उसके पैसे वापस मिल गए। दुबई पुलिस की टूरिस्ट सपोर्ट सर्विस ने इस पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद की।
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इस मामले में टूरिस्ट ने दुबई पुलिस ऐप के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने महिला की मूवमेंट को ट्रैक किया और महज दो घंटे के अंदर खोए हुए पैसे ढूंढ निकाले। पुलिस ने रकम की जांच की और फिर उसे टूरिस्ट के होम कंट्री में ट्रांसफर कर दिया। टूरिस्ट ने पुलिस की इस फुर्ती और प्रोफेशनलिज्म की काफी तारीफ की।
टूरिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अब्दुल रहमान ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दुबई पुलिस पर्यटकों की मदद करने और उनके खोए हुए सामान या पैसों को वापस दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, चाहे वह व्यक्ति देश छोड़ चुका हो।
खोए हुए सामान को लेकर दुबई के नियम
दुबई पुलिस खोए हुए या लावारिस सामान को संभालने वाली मुख्य अथॉरिटी है। इसके लिए Law No. (17) of 2025 के तहत कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं, जिन्हें जानना हर टूरिस्ट और रहने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है।
- अगर किसी को कोई खोया हुआ सामान मिलता है, तो उसे 24 घंटे के भीतर दुबई पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रजिस्टर करना होगा।
- सामान मिलने के 48 घंटे के भीतर उसे पुलिस के हवाले करना अनिवार्य है।
- खोया हुआ सामान खुद इस्तेमाल करना, अपने पास रखना या उस पर दावा करना कानूनी रूप से मना है।
- नियम तोड़ने पर 500 दिरहम से लेकर 2,00,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
- सामान के असली मालिक के पास उसे वापस पाने के लिए तीन साल का समय होता है।
- ईमानदारी से सामान लौटाने वाले व्यक्ति को प्रशंसा प्रमाण पत्र या 50,000 दिरहम तक का इनाम मिल सकता है।
दुबई पुलिस की टूरिस्ट सपोर्ट सर्विस 24 घंटे मुफ्त मदद देती है। टूरिस्ट अपनी शिकायत या जानकारी दुबई पुलिस ऐप, स्मार्ट पुलिस स्टेशन (SPS), कॉल सेंटर (901), ईमेल या ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए दे सकते हैं।