दुबई पुलिस ने रमजान और आने वाली ईद के त्यौहार को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर कड़ी चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध तरीके से पटाखों का व्यापार करने या उनका उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूएई के कानून के तहत पटाखों को विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में रखा गया है जिससे जान-माल का बड़ा खतरा बना रहता है।

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नियम तोड़ने पर कितनी सजा और जुर्माना लगेगा?

यूएई के फेडरल डिक्री कानून संख्या 17 के तहत पटाखों से जुड़े अपराधों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। जो भी व्यक्ति बिना लाइसेंस इन गतिविधियों में शामिल पाया जाता है उसे निम्नलिखित सजा भुगतनी पड़ सकती है:

  • जुर्माना: कम से कम 1,00,000 दिरहम का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
  • जेल: दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल की कैद की सजा होगी।
  • प्रतिबंधित गतिविधियां: पटाखों को खरीदना, बेचना, देश में लाना, बनाना या ट्रांसपोर्ट करना पूरी तरह गैरकानूनी है।
  • कब्जा: बिना अनुमति के पटाखों को अपने पास रखना भी अपराध माना जाएगा।

सुरक्षा को लेकर पुलिस की क्या है सलाह?

दुबई पुलिस के विस्फोटक प्रबंधन विभाग का कहना है कि पटाखे मामूली खिलौने नहीं हैं। इनसे शरीर का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो सकता है या आंखों की रोशनी जा सकती है। पुलिस ने खास तौर पर भारतीय और अन्य प्रवासी परिवारों को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें। रिहायशी इलाकों में पटाखे चलाने से लोगों में डर और अफरा-तफरी का माहौल पैदा होता है।

प्रशासन ने बाजारों और ऑनलाइन माध्यमों पर निगरानी बढ़ा दी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए निवासी 901 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या दुबई पुलिस के स्मार्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। शारजाह पुलिस ने भी इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com