दुबई पुलिस ने चोरी के क्रेडिट कार्ड खरीदने या उनका इस्तेमाल करने वाले लोगों को लेकर बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस का कहना है कि ऐसा करने पर आरोपी को जेल की हवा खानी पड़ सकती है और साथ ही 20 लाख दिरहम यानी करीब साढ़े चार करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। विदेश से काम करने वाले साइबर अपराधी नकली वेबसाइटों के जरिए लोगों का डेटा चुरा रहे हैं, जिससे प्रवासियों और आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।
UAE Cybercrime Law के तहत क्या है सजा का नियम?
दुबई पुलिस के अनुसार, चोरी के बैंक कार्ड या बैंकिंग डेटा का इस्तेमाल करना संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। Federal Decree Law No. 34 of 2021 के तहत इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के लिए सख्त सजा तय की गई है।
- इस अपराध में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा का प्रावधान है।
- दोषियों पर कम से कम 2 लाख दिरहम से लेकर अधिकतम 20 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यह कानून उन लोगों पर भी लागू होता है जो जानबूझकर ऑनलाइन बिकने वाले चोरी के कार्ड डेटा को खरीदते हैं और फिर उससे अवैध खरीदारी करते हैं।
साइबर अपराधी कैसे करते हैं धोखाधड़ी?
दुबई पुलिस के एंटी-फ्रॉड सेंटर के डायरेक्टर Lieutenant Colonel Ali Al Yammahi ने बताया कि देश के बाहर सक्रिय अपराधी नेटवर्क नकली वेबसाइटों और संदिग्ध पेमेंट लिंक का सहारा लेते हैं। सामान्य लोग अनजाने में इन फर्जी वेबसाइटों पर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज कर देते हैं या संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर देते हैं।
इसके बाद उनका डेटा चोरी हो जाता है और अपराधी आपस में इसे बेच देते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल चोरी के कई दिनों या हफ्तों बाद ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है, जिससे पीड़ित के लिए तुरंत इसकी शिकायत करना और इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
बचाव के लिए दुबई पुलिस की जरूरी सलाह
दुबई पुलिस ने प्रवासियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कुछ बेहद जरूरी निर्देश जारी किए हैं ताकि वे इस जाल में न फंसें:
- किसी भी वेबसाइट पर कार्ड डिटेल्स डालने से पहले पेमेंट लिंक की अच्छे से जांच कर लें।
- बैंक अकाउंट से होने वाले अनचाहे ट्रांजैक्शन या संदिग्ध कटौती पर तुरंत नजर रखें।
- यदि खाते से कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन होता है, तो तुरंत पुलिस और बैंक को इसकी रिपोर्ट करें ताकि समय रहते पैसे बचाए जा सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
चोरी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर यूएई में कितना जुर्माना लग सकता है?
यूएई के साइबर अपराध कानून के तहत चोरी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने या इसे खरीदने पर दोषी को जेल की सजा के साथ 2 लाख दिरहम से लेकर 20 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
अगर खाते से कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो जाए तो क्या करें?
अपने बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से कोई भी अप्रत्याशित या संदिग्ध कटौती होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और दुबई पुलिस को इसकी रिपोर्ट करें ताकि वित्तीय नुकसान को कम किया जा सके।
