दुबई पुलिस ने ईद अल अधा के त्योहार से ठीक पहले एक बड़ी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से पटाखों का इस्तेमाल करता है या उनका व्यापार करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यह चेतावनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी की गई है ताकि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न हो।

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पटाखों को लेकर क्या है सख्त नियम और जुर्माना?

यूएई के संघीय कानून के तहत पटाखों को विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में रखा गया है। बिना लाइसेंस के पटाखों का व्यापार करना, उन्हें देश में लाना, बाहर भेजना या उनका निर्माण करना पूरी तरह से गैरकानूनी है।

  • सजा और जुर्माना: इस नियम का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल की जेल और न्यूनतम 100,000 दिर्हाम का जुर्माना लग सकता है। कुछ मामलों में यह दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
  • कानून: यह कार्रवाई फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 17 ऑफ 2019 के आर्टिकल 54 के तहत की जाती है।

इंटरनेट या सोशल मीडिया पर पटाखों का प्रचार करने पर क्या सजा है?

अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पटाखों का विज्ञापन करता है या उन्हें बेचने का प्रचार करता है, तो उसके खिलाफ साइबर क्राइम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फेडरल डिक्री कानून नंबर 34 ऑफ 2021 के तहत इंटरनेट पर पटाखों का प्रचार करने पर कम से कम 1 साल की जेल और 500,000 दिर्हाम से लेकर 1,000,000 दिर्हाम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अधिकारियों ने पटाखों के खतरों को लेकर क्या कहा है?

दुबई पुलिस के एक्सप्लोसिव मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की अधिकारी फर्स्ट लेफ्टिनेंट इंजीनियर अल रीम अब्दुल रहमान अब्दुल्ला ने बताया कि पटाखे देखने में भले ही सामान्य लगते हैं, लेकिन इनसे गंभीर शारीरिक नुकसान हो सकता है। पटाखों के कारण लोगों के शरीर के अंग खराब हो सकते हैं, गंभीर रूप से जलने की घटनाएं हो सकती हैं और आंखों व कानों को नुकसान पहुंच सकता है।

शारजाह पब्लिक प्रोसिक्यूशन और सिविल डिफेंस की टीमें भी बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर कड़ी नजर रख रही हैं ताकि अवैध पटाखों की बिक्री को पूरी तरह रोका जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

यूएई में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने या इस्तेमाल करने पर क्या सजा मिलेगी?

इसके लिए कम से कम 1 साल की जेल और न्यूनतम 100,000 दिर्हाम का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या सोशल मीडिया पर पटाखों का विज्ञापन करने पर भी जुर्माना लगता है?

हां, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पटाखों का प्रचार करने पर साइबर क्राइम कानून के तहत 1 साल की जेल और 5 लाख से 10 लाख दिर्हाम तक का जुर्माना हो सकता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com