Dubai में घर किराए पर रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. अब रेंटल एजेंट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने के नाम पर मनमर्जी से फीस नहीं वसूल पाएंगे. Dubai Land Department और RERA ने इस बारे में साफ नियम बता दिए हैं ताकि किरायेदारों को बेवजह के खर्चों से बचाया जा सके.
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Dubai के कानून No. 26 (2007) और No. 33 (2008) के मुताबिक, रिन्यूअल के लिए कोई सरकारी फीस तय नहीं है. सिर्फ Ejari रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसका खर्चा करीब 120 से 220 AED के बीच होता है. आमतौर पर यह पैसा किरायेदार को ही देना होता है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और न लिखा हो.
RERA के पूर्व CEO मरवान बिन गालिता ने साफ किया था कि रिन्यूअल के लिए कमीशन मांगना नियमों का उल्लंघन है. उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जैसे प्रिंटिंग और साइनिंग के लिए अधिकतम 160 AED तक लिए जा सकते हैं. रिन्यूअल के नाम पर एक महीने का किराया कमीशन के तौर पर मांगना पूरी तरह गैरकानूनी है.
कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यूअल फीस का जिक्र नहीं है, तो एजेंट आपसे यह पैसा नहीं मांग सकता. बाजार में कुछ एजेंट रिन्यूअल के लिए 500 से 1,500 AED तक मांगते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसे सही नहीं माना जाता है.
किरायेदारों को सलाह दी गई है कि वे अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ें. अगर कोई एजेंट गलत तरीके से पैसे मांग रहा है, तो उसकी शिकायत सीधे Rental Disputes Center (RDC) या Dubai Land Department (DLD) में की जा सकती है. इसके अलावा, एजेंट के बजाय सीधे मकान मालिक से बात करके भी रिन्यूअल कराया जा सकता है.