दुबई के रेमराम (Remraam) इलाके में रहने वाले प्रवासियों और किरायेदारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के कुछ अपार्टमेंट्स में बड़े स्तर पर रख-रखाव यानी मेंटेनेंस के काम के लिए किरायेदारों को अस्थाई तौर पर घर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में मुआवजे की बातें भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी विशेष मुआवजे की कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि सामने नहीं आई है। इस स्थिति से वहाँ रहने वाले कई प्रवासी किराएदार परेशान हैं और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

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रेमराम सोसाइटी में किरायेदारों को क्यों मिला घर खाली करने का नोटिस?

दुबई के रेमराम इलाके, खासकर अल थमाम (Al Thamam) के कुछ फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को लंबी अवधि के रख-रखाव कार्यक्रम (remediation programme for maintenance) के लिए घर खाली करने के ईमेल और नोटिस मिले हैं। निवासियों के अनुसार, यह मेंटेनेंस का काम लगभग 18 महीनों तक चल सकता है। इसी वजह से किरायेदारों को जून महीने तक फ्लैट खाली करने के लिए कहा गया है। हालांकि, कुछ मामलों में कोर्ट के आदेशों को खारिज किए जाने की बातें भी सामने आई हैं और लोग अब कानूनी तौर पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं।

क्या किराएदारों को मिलेगा मुआवजा? जानिए दुबई का कानून क्या कहता है

रेमराम के प्रभावित किराएदारों को किसी विशेष रेंट मुआवजे की पेशकश किए जाने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। हालांकि, दुबई के सामान्य कानूनों के तहत किराएदारों को कुछ अधिकार जरूर मिलते हैं। यदि किसी मकान मालिक द्वारा अवैध रूप से किराएदार को निकाला जाता है या खाली कराने के बाद दो साल के भीतर संपत्ति को किसी अन्य को किराए पर दे दिया जाता है, तो किराएदार मुआवजे की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा, दुबई रेंटल डिस्प्यूट्स सेंटर (RDC) की ‘याद अल खैर’ (Yad Al Khair) समिति जरूरतमंद और वित्तीय संकट से जूझ रहे लोगों की मदद करती है, लेकिन यह रेमराम के मामले से सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

रेमराम में किरायेदारों को घर खाली करने के लिए कितना समय दिया गया है?

रेमराम के अल थमाम हिस्से में निवासियों को लगभग 18 महीने चलने वाले मेंटेनेंस काम के लिए जून तक घर खाली करने के नोटिस मिले हैं।

क्या दुबई में अवैध रूप से घर खाली कराने पर मुआवजे का नियम है?

हाँ, दुबई के किराये कानूनों के अनुसार यदि मकान मालिक किराएदार को अवैध तरीके से निकालता है, तो किराएदार रेंटल डिस्प्यूट्स सेंटर (RDC) के माध्यम से मुआवजे का दावा कर सकता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.