दुबई में अब साझा घरों यानी Shared Housing के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इस नए कानून, जिसे Law No. (4) of 2026 कहा गया है, को मंजूरी दे दी है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य रहने की जगह को सुरक्षित बनाना, भीड़भाड़ रोकना और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना है। दुबई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनके रहने और किराया देने के तरीके पर सीधा असर पड़ेगा।

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नए कानून के तहत क्या नियम होंगे और किसे मिलेगा परमिट

नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी प्रॉपर्टी को साझा आवास के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए Dubai Municipality से परमिट लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रॉपर्टी को सुरक्षा और जगह के तय मानकों को पूरा करना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि केवल प्रॉपर्टी का असली मालिक या कोई लाइसेंस प्राप्त कंपनी ही साझा आवास किराए पर दे सकती है। किरायेदार अपने हिस्से की जगह किसी और को आगे किराए पर यानी सबलीजिंग नहीं कर सकेंगे।

जुर्माना और कानूनी कार्यवाही की पूरी जानकारी

नियमों का पालन न करने वालों के लिए सरकार ने सख्त जुर्माना तय किया है। अगर कोई बिना परमिट के साझा आवास चलाता है या नियमों को तोड़ता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी विभाग बिजली और पानी जैसे जरूरी कनेक्शन काटने या घर खाली कराने का आदेश भी दे सकते हैं।

विवरण जानकारी
कानून का नाम Law No. (4) of 2026
लागू होने का समय गजट में प्रकाशन के 180 दिन बाद
अनुपालन की छूट (Grace Period) पुराने मालिकों के लिए 1 साल
परमिट की वैधता 1 से 2 साल
न्यूनतम जुर्माना 500 AED
अधिकतम जुर्माना 5,00,000 AED
दोबारा गलती पर जुर्माना 10 लाख AED तक

सरकारी विभाग कैसे करेंगे इसकी निगरानी

  • Dubai Municipality: यह विभाग नीतियों को तय करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए परमिट जारी करेगा।
  • Dubai Land Department (DLD): यह साझा आवासों की एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री रखेगा और किराए के लिए एक अलग इंडेक्स जारी करेगा।
  • Dubai Rental Disputes Center: साझा आवास से जुड़े किसी भी कानूनी विवाद का निपटारा इसी सेंटर के जरिए होगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या किरायेदार अपने कमरे का हिस्सा किसी और को किराए पर दे सकते हैं

नहीं, नए कानून के तहत किरायेदारों को अपने आवंटित स्थान के किसी भी हिस्से को सबलीज या आगे किराए पर देने की सख्त मनाही है।

साझा आवास के परमिट के लिए आवेदन कहाँ करना होगा

योग्य प्रॉपर्टी मालिक Dubai Municipality के डिजिटल चैनलों के माध्यम से आवेदन करके परमिट प्राप्त कर सकते हैं।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.