दुबई में रहने वाले प्रवासियों के लिए रहने की व्यवस्था अब बदलने वाली है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने शेयरिंग और पार्टिशन फ्लैट्स को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कम बजट में कमरों का बंटवारा करके रहते हैं।

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शेयरिंग हाउसिंग के लिए क्या है नया कानून

मार्च के महीने में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने साझा आवास यानी शेयरिंग हाउसिंग को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून जारी किया था। इस कानून का मुख्य मकसद फ्लैट्स में होने वाली भीड़भाड़ को रोकना है। साथ ही, अवैध तरीके से किए गए पार्टिशन सिस्टम पर पूरी तरह रोक लगाना है। अब बिना सरकारी परमिट के किसी भी फ्लैट या यूनिट को शेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

परमिट के लिए आवेदन कैसे और कब होंगे

दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने साफ किया है कि शेयरिंग परमिट के लिए आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। जब सभी नियम और प्रक्रिया तय हो जाएगी, तभी आवेदन की खिड़की खोली जाएगी। ये आवेदन पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लिए जाएंगे। परमिट जारी करने का काम दुबई म्यूनिसिपैलिटी और दुबई लैंड डिपार्टमेंट मिलकर करेंगे। जल्द ही इसके लिए सभी दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या अभी शेयरिंग परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं?

नहीं, दुबई म्यूनिसिपैलिटी के अनुसार आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। नियम और प्रक्रिया तय होने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन लिए जाएंगे।

दुबई में नए नियम क्यों लाए गए हैं?

इन नियमों का उद्देश्य फ्लैट्स में होने वाली अत्यधिक भीड़भाड़ और बिना अनुमति के किए गए अवैध पार्टिशन सिस्टम को रोकना है।