दुबई में रहने वाले लोगों और भारतीय प्रवासियों के लिए प्रशासन ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। अगर आप भी त्योहारों या किसी जश्न के मौके पर दुबई में पटाखे चलाने या उन्हें खरीदने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। दुबई पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि पटाखे कोई हानिरहित खिलौने नहीं हैं, बल्कि यह विस्फोटक सामग्री हैं जिनसे जान और माल दोनों को बड़ा खतरा हो सकता है। प्रशासन ने इसके अवैध कारोबार और इस्तेमाल पर पूरी तरह लगाम कसने की तैयारी कर ली है।

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दुबई में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने या इस्तेमाल करने पर क्या है सजा?

दुबई के संघीय डिक्री कानून के तहत बिना लाइसेंस के पटाखों का इस्तेमाल करना, उन्हें रखना या उनका व्यापार करना सख्त मना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल की कैद और 100,000 AED यानी करीब 22 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह सजा बिना लाइसेंस के पटाखों के निर्माण, आयात, निर्यात या व्यापार करने पर लागू होती है।

1 जून 2026 से लागू होने जा रहा है नया सार्वजनिक सुरक्षा कानून

दुबई में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया कानून (कानून संख्या 2026 का 2) आगामी 1 जून 2026 से प्रभावी होने जा रहा है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा जारी यह कानून विस्फोटकों और पटाखों के संचालन पर कड़ा प्रतिबंध लगाता है। दुबई पुलिस के विस्फोटक प्रबंधन विभाग की फर्स्ट लेफ्टिनेंट इंजीनियर अल रीम अब्दुल रहमान अब्दुल्ला ने बताया कि पटाखों की वजह से लोगों को गंभीर जलन, आंखों में चोट, बहरापन और रिहायशी इलाकों में घबराहट जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

क्या इवेंट्स के लिए आतिशबाजी करने की अनुमति मिल सकती है?

अगर किसी बड़े कार्यक्रम या इवेंट में आतिशबाजी का आयोजन करना है, तो उसके लिए नियमों में छूट की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इवेंट आयोजकों को पहले से दुबई पुलिस और दुबई नगर पालिका से आधिकारिक तौर पर पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के किसी भी जगह पटाखे चलाना दंडनीय अपराध होगा। पुलिस ने स्थानीय लोगों और प्रवासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अवैध पटाखे बेचने या चलाने की गतिविधि की सूचना तुरंत 901 कॉल सेंटर पर देकर नागरिक सुरक्षा में सहयोग करें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दुबई में पटाखों की अवैध गतिविधि की रिपोर्ट कहां करें?

दुबई में बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए लोग सीधे दुबई पुलिस के 901 कॉल सेंटर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर कितना जुर्माना लगता है?

नियमों के उल्लंघन पर कम से कम एक साल की जेल और न्यूनतम 100,000 AED का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

दुबई में पटाखों पर नया प्रतिबंध कानून कब से प्रभावी होगा?

सार्वजनिक सुरक्षा पर बना नया कानून संख्या 2026 का 2 आगामी 1 जून 2026 से पूरी तरह लागू होने जा रहा है।