दुबई में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने गर्मियों के मौसम के लिए ‘Our Flexible Summer’ पहल को फिर से लागू किया है। इसके तहत कर्मचारियों को हफ्ते में चार दिन काम करने या कम घंटों में काम करने की सुविधा मिलेगी। यह नियम 29 जून से 10 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा।
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काम करने के दो नए तरीके
Dubai Government Human Resources Department (DGHR) ने इसके लिए दो मॉडल तय किए हैं:
- चार दिन का वर्कवीक: कर्मचारी सोमवार से गुरुवार तक रोजाना आठ घंटे काम करेंगे और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। इससे उन्हें तीन दिन का लंबा वीकेंड मिलेगा।
- काम के घंटों में कटौती: इसमें कर्मचारी सोमवार से गुरुवार तक सात घंटे और शुक्रवार को साढ़े चार घंटे काम करेंगे।
सरकारी दफ्तर अपनी जरूरत के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम या अन्य लचीले समय का विकल्प भी चुन सकते हैं।
DGHR के डायरेक्टर जनरल Abdullah Ali bin Zayed Al Falasi ने बताया कि इस फैसले का मकसद कर्मचारियों की सेहत और उनके जीवन में संतुलन बनाना है। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी खुश रहेंगे, तो काम की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। यह सुविधा खासकर स्कूल की छुट्टियों के दौरान परिवारों की मदद करेगी।
पिछले साल के नतीजे रहे शानदार
यह प्रोग्राम पहले भी चलाया गया था और इसके नतीजे काफी सकारात्मक रहे। 2024 के पायलट फेज में देखा गया कि 87% कर्मचारी अपना काम समय पर पूरा कर पाए। साथ ही, कस्टमर सर्विस में 96% सुधार हुआ और 98% कर्मचारी इस बदलाव से खुश नजर आए।
क्या प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होगा नियम
फिलहाल यह नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है और प्राइवेट कंपनियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इस फैसले के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल सर्विस जैसी कंपनियों में यह संभव है, लेकिन ग्राहकों से सीधे जुड़े बिजनेस के लिए यह मुश्किल हो सकता है।
कुछ कंपनियों का कहना है कि घंटों को कम करने के बजाय काम के नतीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है ताकि प्रोडक्टिविटी कम न हो।
बता दें कि UAE की फेडरल सरकार जनवरी 2022 से साढ़े चार दिन का वर्कवीक अपना चुकी है। वहीं, शारजाह ने सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए चार दिन का वर्कवीक स्थायी तौर पर लागू कर दिया है। UAE के लेबर कानून के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी एक दिन में 8 घंटे या हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते।
