दुबई अपनी टैक्स-फ्री लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए एक बड़ी मुश्किल है। कई नए आने वाले अमेरिकी यह नहीं जानते कि दुबई में टैक्स न होने के बावजूद उन्हें अपनी कमाई का हिसाब अमेरिका को देना होगा। यह नियम उनके नागरिक होने की वजह से लागू होता है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों।

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अमेरिकी नागरिकों के लिए टैक्स के नियम

US सरकार के नियमों के मुताबिक, सभी अमेरिकी नागरिकों और ग्रीन कार्ड धारकों को हर साल Form 1040 भरना ज़रूरी है। उन्हें अपनी पूरी दुनिया की कमाई की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, अगर दुबई के बैंक खातों में कुल रकम 10,000 डॉलर से ज़्यादा है, तो इसकी जानकारी FinCEN Form 114 (FBAR) के ज़रिए देनी होगी। अगर संपत्ति और ज़्यादा है, तो Form 8938 भरना होगा।

टैक्स में छूट और नए बदलाव

अमेरिकी प्रवासियों के लिए Foreign Earned Income Exclusion (FEIE) की सुविधा है, जिससे वे अपनी कमाई के एक हिस्से पर टैक्स बचा सकते हैं। 2025 के लिए यह सीमा 130,000 डॉलर है, जो 2026 में बढ़कर 132,900 डॉलर हो जाएगी। इस छूट का फायदा लेने के लिए व्यक्ति को साल में 330 दिन अमेरिका से बाहर रहना होगा या वहां का निवासी होना होगा।

हाल ही में ‘One Big Beautiful Bill Act’ (OBBB) लागू हुआ है, जिससे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बढ़कर 2,200 डॉलर हो गया है और एस्टेट टैक्स छूट 15 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई है।

UAE में टैक्स की स्थिति

दुबई में रहने वाले लोग स्थानीय स्तर पर इनकम टैक्स से बचे रहते हैं, लेकिन अब UAE सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। जून 2023 से कंपनियों पर 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया है, बशर्ते उनकी कमाई 375,000 AED से ज़्यादा हो। साथ ही, ज़्यादातर सामान और सेवाओं पर 5% VAT देना होता है।

विवरण जानकारी/सीमा
FEIE Limit (2025) $130,000
FEIE Limit (2026) $132,900
FBAR रिपोर्टिंग सीमा $10,000 से अधिक
UAE कॉर्पोरेट टैक्स 9% (AED 375,000 से ऊपर)
UAE VAT 5%
चाइल्ड टैक्स क्रेडिट $2,200 प्रति बच्चा
एस्टेट टैक्स छूट $15 मिलियन

अमीर लोगों के लिए नया प्रस्ताव

अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत 50 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति वालों पर 2% सालाना टैक्स लगाने की बात कही गई है। साथ ही, जो अमीर लोग अपनी नागरिकता छोड़ेंगे, उन पर 40% एग्जिट टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.