दुबई के अल कुसाईस इंडस्ट्रियल एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक टो ट्रक ड्राइवर की अनलोडिंग के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद दुबई पुलिस ने सभी रिकवरी व्हीकल ड्राइवरों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

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हादसा कैसे हुआ और क्या थी वजह?

ट्रैफिक विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जुमा सालेम बिन सुवैदान ने बताया कि शुरुआती जांच में यह लापरवाही का मामला निकला है। अनलोडिंग के समय काम करने के सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया गया था। क्रेन चलाने में गलती हुई और व्हीकल कैरियर को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दुबई पुलिस ने कहा है कि सड़कों या वर्क साइट पर लोडिंग और ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षा नियमों को अनदेखा करना बहुत खतरनाक हो सकता है।

UAE में टोइंग के लिए क्या हैं जरूरी नियम?

यूएई में फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 14 (2024) लागू है, जो 29 मार्च 2025 से प्रभावी हुआ। इस कानून के तहत टोइंग वाहनों और ड्राइवरों के लिए कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं:

  • वाहन की फिटनेस, लाइट, ब्रेक और नंबर प्लेट सही स्थिति में होनी चाहिए।
  • गाड़ियों को अलग होने से बचाने के लिए सेफ्टी चेन का इस्तेमाल करना अनिवार्य है।
  • वाहन की वजन सीमा का पूरी तरह पालन करना होगा।
  • टो किए जा रहे वाहन के अंदर किसी भी यात्री का बैठना गैरकानूनी है, इसके लिए दुबई में 2,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
  • टोइंग वाहनों की रफ्तार सीमित होनी चाहिए और उन्हें हमेशा दाहिनी लेन का इस्तेमाल करना चाहिए।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दुबई में टोइंग के दौरान गाड़ी के अंदर यात्री के बैठने पर कितना जुर्माना है

नियम के मुताबिक, टो किए जा रहे वाहन के अंदर किसी भी यात्री का बैठना मना है। ऐसा करने पर दुबई में 2,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रिकवरी वाहन चालकों के लिए कौन सा नया कानून प्रभावी है

फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 14 (2024) जो 29 मार्च 2025 से लागू हुआ है, वह टोइंग वाहनों की रोडवर्थनेस, सेफ्टी चेन और रफ्तार जैसे नियमों को अनिवार्य बनाता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.