दुबई जाने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। UAE सरकार ने वीज़ा ऑन अराइवल (Visa on Arrival) की शर्तों को आसान कर दिया है और अब ज़्यादा देशों के रेजिडेंस परमिट वालों को यह सुविधा मिलेगी। इससे उन भारतीयों को काफी आसानी होगी जो अक्सर काम या घूमने के लिए दुबई आते-जाते हैं।

UAE की Ministry of Foreign Affairs (MoFA) और Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी है। इस नए नियम के तहत अब भारतीय नागरिक कुछ खास देशों के वैध रेजिडेंस परमिट या वीज़ा होने पर एयरपोर्ट पर ही वीज़ा ले सकेंगे।

इन देशों के रेजिडेंस परमिट वालों को मिलेगा फायदा

अगर आपके पास नीचे दिए गए किसी भी देश का वैध रेजिडेंस परमिट, वीज़ा या ग्रीन कार्ड है, तो आप दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल के हकदार होंगे

  • अमेरिका (USA)
  • यूनाइटेड किंगडम (UK)
  • यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देश
  • ऑस्ट्रेलिया
  • कनाडा
  • जापान
  • न्यूजीलैंड
  • सिंगापुर
  • दक्षिण कोरिया (South Korea)

वीज़ा की फीस और रहने की अवधि

सरकार ने अलग-अलग समय सीमा के लिए वीज़ा के विकल्प दिए हैं, जिसकी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है

वीज़ा प्रकार फीस समय सीमा और विस्तार
14 दिन का वीज़ा लगभग 100 AED (प्लस 5% VAT) या 63 USD 14 दिन की एंट्री, जिसे 250 AED फीस देकर 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है (कुल 28 दिन)
60 दिन का वीज़ा 250 AED सीधे 60 दिन का स्टे, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता

एयरपोर्ट पर कौन से डॉक्यूमेंट रखने होंगे जरूरी

वीज़ा ऑन अराइवल पाने के लिए यात्रियों को एयरपोर्ट पर ये कागजात दिखाने होंगे

  • ओरिजनल भारतीय पासपोर्ट, जिसकी वैधता कम से कम 6 महीने बची हो।
  • ऊपर बताए गए देशों का ओरिजनल रेजिडेंस कार्ड या पासपोर्ट पर वैध वीज़ा स्टिकर।
  • वापसी या आगे की यात्रा का कन्फर्म फ्लाइट टिकट।
  • होटल बुकिंग का कन्फर्मेशन (प्रिंट या डिजिटल)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो (जरूरत पड़ने पर)।
  • पर्याप्त फंड का सबूत, जैसे क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट।

जरूरी बातें जिनका ध्यान रखें

यह सुविधा केवल उन्हीं भारतीयों के लिए है जिनके पास चुनिंदा देशों के दस्तावेज़ हैं। बाकी भारतीय यात्रियों को पहले की तरह ई-वीज़ा (e-visa) के लिए ही अप्लाई करना होगा। ध्यान रखें कि पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट दोनों की वैधता यात्रा की तारीख से कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।

एयरपोर्ट पर वीज़ा प्रक्रिया Marhaba Services जैसे काउंटर्स पर पूरी की जाती है। कुछ एयरलाइंस जैसे Emirates, VFS Global के साथ मिलकर पहले से वीज़ा प्रोसेस करने की सुविधा भी देती हैं ताकि यात्री लाइनों से बच सकें।

वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद रुकने पर जुर्माना लगता है, जो आमतौर पर 50 AED प्रति दिन होता है और इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.