भारत सरकार ने सोने के आयात और खरीदारी को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अगर आप दुबई से सोना खरीदकर दिल्ली या भारत के किसी भी शहर में लाने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. नए नियमों के तहत टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे विदेश से सोना लाना अब पहले जैसा सस्ता नहीं रह गया है. इसका सीधा असर उन प्रवासियों पर पड़ेगा जो छुट्टियों में घर जाते समय सोना लेकर जाते हैं.

📰: ईरान का दुनिया को बड़ा संदेश, अब अमेरिका और इसराइल का राज खत्म, दुनिया की कमान अब ग्लोबल साउथ के हाथ

भारत में सोने पर बढ़ा आयात शुल्क और नए टैक्स नियम

भारत सरकार ने सोने और चांदी पर लगने वाले आयात शुल्क (Import Duty) को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है. इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर शामिल है. यह फैसला देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और गैर-जरूरी आयात को कम करने के लिए लिया गया है. भारत में सोना खरीदने पर 3% GST भी देना होता है, जिससे कुल टैक्स का बोझ काफी बढ़ गया है.

टैक्स/शुल्क का प्रकार निर्धारित दर
बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Customs Duty) 10%
कृषि उपकर (AIDC) 5%
गोल्ड वैल्यू पर GST 3%
मेकिंग चार्ज पर GST 5%
कुल प्रभावी टैक्स (लगभग) 18.45%

दुबई से सोना लाना अब क्यों पड़ रहा है महंगा?

दुबई में सोने की मूल कीमत और मेकिंग चार्ज आज भी भारत के मुकाबले कम हो सकते हैं, लेकिन भारत में लगने वाला भारी आयात शुल्क इस अंतर को खत्म कर देता है. अगर कोई व्यक्ति निर्धारित ड्यूटी-फ्री सीमा से 10 ग्राम ज्यादा सोना भी लाता है, तो उसे करीब 13,500 से 14,000 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स देना होगा. इसके अलावा सोने की छड़ों, सिक्कों या बिस्कुट पर कोई छूट नहीं दी गई है, उन पर पहले ग्राम से ही पूरा टैक्स वसूला जाएगा.

यात्रियों के लिए बैगेज नियम और सीमाएं

विदेश मंत्रालय और सीमा शुल्क विभाग के नियमों के अनुसार, जो भारतीय नागरिक एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं, उन्हें ही कुछ सीमित छूट मिलती है. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी 40 ग्राम तक के गहनों की सीमा तय की गई है. ₹2 लाख से ज्यादा के सोने की खरीद पर पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज देना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है.

  • पुरुष यात्री: ₹50,000 की कीमत तक के सोने के गहने (अधिकतम 20 ग्राम).
  • महिला यात्री: ₹1,00,000 की कीमत तक के सोने के गहने (अधिकतम 40 ग्राम).
  • सिक्के और बिस्कुट: इन पर कोई छूट नहीं है, निर्धारित शुल्क देना ही होगा.

नए नियमों और 15% आयात शुल्क के कारण अब बड़ी मात्रा में सोना दुबई से लाकर भारत में इस्तेमाल करना फायदे का सौदा नहीं रहा. जानकारों का कहना है कि व्यक्तिगत छूट की सीमा से अधिक सोना होने पर दिल्ली में खरीदारी करना ही ज्यादा सस्ता और सुरक्षित विकल्प है.

Frequently Asked Questions (FAQs)

विदेश से भारत सोना लाने पर कितना टैक्स देना होगा?

तय सीमा से अधिक सोना लाने पर 15% आयात शुल्क और अन्य उपकर देने होते हैं. कुछ मामलों में यह टैक्स 36% से 38.5% तक भी जा सकता है.

क्या सोने के बिस्कुट या सिक्कों पर कोई टैक्स छूट मिलती है?

नहीं, सोने की छड़ों, सिक्कों या बिस्कुट पर कोई ड्यूटी-फ्री छूट नहीं है. इन पर पहले ग्राम से ही निर्धारित टैक्स लागू होता है.

भारत में सोने की खरीदारी के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

भारत में ₹2 लाख से अधिक के सोने की खरीद पर पैन (PAN) या आधार (Aadhaar) कार्ड देना अनिवार्य है. साथ ही अब सभी गहनों पर 6-अंकीय HUID हॉलमार्क होना भी जरूरी है.