E-Pay Tax के नियमों की जानें डिटेल
E-Pay Tax : ऑनलाइन इनकम टैक्स पे सुविधा का लाभ उठाकर आप आसानी से टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका बैंक इस सुविधा की अनुमति देता है या नहीं। इस सुविधा का लाभ वहीं कस्टमर उठा सकेंगे, जिनका बैंक ई-पे टैक्स से अटैच होगा या फिर जो बैंक टिन-एनएसडीएल वेबसाइट (TIN NSDL Website) से नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर माइग्रेट हुए होंगे।
चुकाना पड़ सकता है अधिक शुल्क
इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति ई-पे टैक्स करना चाहता है तो वह डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस या एनईएफटी, पेमेंट गेटवे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड की मदद ले सकता है। लेकिन नए टैक्स पोर्टल का एक घाटा यह होगा कि ग्राहक को 5-12 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है जबकि एनएसडीएल पर कोई शुल्क नहीं लगता।
यह बैंक नए इनकम टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट हो चुके हैं और अब इनकम टैक्स पेमेंट के लिए एनएसडीएल पोर्टल पर मौजूद नहीं हैं
एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, करुर वैश्य बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, फेडेरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।