वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार, केंद्रीय सरकार के अधिकारी मोबाइल फोन, लैपटॉप या इसी प्रकार के उपकरणों को खरीद सकते हैं, जिनकी कीमत 1.3 लाख रुपये तक हो सकती है, और वे इन्हें चार साल के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकते हैं।

वित्त मंत्रालय की नई सूचना

एक कार्यालय स्मरणपत्र में, विभाग ने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेटबुक, या इसी प्रकार की श्रेणियों के उपकरणों की आवंटन के लिए उचित दिशानिर्देश जारी किए, जो योग्य अधिकारियों को आधिकारिक काम के लिए प्रदान किए जाएंगे, PTI ने रिपोर्ट की है।

व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी केंद्रीय सरकारी अधिकारी, जो उप-सचिव और उससे ऊपर की हैसियत रखते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए पात्र होंगे।

सेक्शन अधिकारियों और अधीनस्थ सचिवों के मामले में, स्वीकृत शक्ति के 50 प्रतिशत को ऐसे उपकरण जारी किए जा सकते हैं, यह जोड़ा गया।

उपकरणों की कीमत के बारे में

कार्यालय स्मरणपत्र में कहा गया कि उपकरणों की कीमत 1 लाख रुपये प्लस कर हो सकती है। हालांकि, 40 प्रतिशत से अधिक के मेक-इन-इंडिया घटक के साथ उपकरणों के लिए, मूल्य सीमा 1.30 लाख रुपये प्लस कर होगी।

 

Features Details
Eligible Recipients Central government officers (Deputy Secretary and above)
Types of Devices Mobiles, Laptops, Tablets, Phablets, Notebooks, Notepads, Ultra-books, Netbooks, and similar devices
Device Cost Limit ₹1,00,000 + taxes, or ₹1,30,000 + taxes (for devices with more than 40% “Make-in-India” components)
Allocation Duration 4 years
Permission to Retain Device for Personal Use Yes
Device Cost Limit Under Old Policy ₹80,000 (No provision for retaining the device for personal use)