संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों के लिए एमिरेट्स आईडी (Emirates ID) एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. अगर आपकी एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हो जाती है, तो आपको समय पर इसे रिन्यू कराना होगा, अन्यथा आपको हर दिन के हिसाब से भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (ICP) के अनुसार, आईडी एक्सपायर होने के तुरंत बाद से ही जुर्माना लगना शुरू हो जाता है. हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को इस जुर्माने से राहत भी मिल सकती है.
एमिरेट्स आईडी रिन्यूअल में देरी पर कितना लगता है जुर्माना?
ICP के नियमों के मुताबिक, एमिरेट्स आईडी एक्सपायर होने के बाद इसे रिन्यू कराने के लिए कोई आधिकारिक ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है. आईडी कार्ड की समय सीमा खत्म होने के पहले ही दिन से 20 दिरहम (AED 20) प्रतिदिन का जुर्माना लगना शुरू हो जाता है. यह जुर्माना अधिकतम 1,000 दिरहम तक पहुंच सकता है, जो कि 50 दिनों की देरी होने पर पूरा हो जाता है. ध्यान रखें कि जब तक आप इस जुर्माने का भुगतान नहीं करते, तब तक आपकी एमिरेट्स आईडी रिन्यूअल की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है.
इन लोगों को मिल सकती है जुर्माने से छूट, देखें राहत की श्रेणियां
कुछ विशेष परिस्थितियों में रहने वाले लोग जुर्माने से छूट (Exemption) के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें ICP की वेबसाइट, स्मार्ट ऐप या अधिकृत टाइपिंग सेंटर के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके लिए 250 दिरहम की सर्विस फीस लागू होती है. छूट पाने वाली श्रेणियों में निम्नलिखित लोग शामिल हैं:
- विदेश यात्रा पर गए लोग: ऐसे निवासी जो यूएई से बाहर गए और तीन महीने से अधिक समय तक बाहर रहे, या जिनका वीजा बाहर रहते हुए ही एक्सपायर हो गया.
- प्रशासनिक या कानूनी मामले: जिन लोगों के दस्तावेज किसी अदालती आदेश या निर्वासन (Deportation) की कार्रवाई के कारण एक्सपायर हुए हों, या जिनका पासपोर्ट किसी मुकदमे के कारण जब्त हो.
- गंभीर बीमारी या दिव्यांगता: किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, जिसके पास वैध मेडिकल सर्टिफिकेट हो.
- 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक: ऐसे बुजुर्ग जो उम्र के कारण कस्टमर सर्विस सेंटर नहीं जा सकते.
- सिस्टम एरर: कंप्यूटर या सरकारी सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण आईडी रिन्यू होने में हुई देरी के मामले.
मार्च 2026 में सरकार द्वारा दी गई थी यह अस्थायी राहत
मार्च 2026 में ICP ने उन निवासियों के लिए एक अस्थायी राहत की घोषणा की थी, जिनका वीजा देश से बाहर रहने के दौरान एक्सपायर हो गया था. इसके तहत विमान सेवाओं में व्यवधान या उड़ानों के निलंबन के कारण प्रभावित हुए लोगों को बिना नए परमिट के 31 मार्च 2026 तक वापस आने की अनुमति दी गई थी और उनका ओवरस्टे जुर्माना माफ कर दिया गया था. यह छूट उन लोगों पर लागू की गई थी जिनका वीजा या रेजिडेंसी परमिट उड़ानों की रुकावट के कारण प्रभावित हुआ था.
Frequently Asked Questions (FAQs)
एमिरेट्स आईडी एक्सपायर होने पर हर दिन कितना जुर्माना लगता है?
एमिरेट्स आईडी एक्सपायर होने के बाद पहले ही दिन से प्रतिदिन 20 दिरहम (AED 20) का जुर्माना लगता है, जो अधिकतम 1,000 दिरहम तक जा सकता है.
क्या एमिरेट्स आईडी के जुर्माने से छूट पाने के लिए कोई फीस देनी होती है?
हां, जुर्माने से छूट (Exemption) के लिए आवेदन करने पर 250 दिरहम की सर्विस फीस लगती है, जिसे ICP के स्मार्ट चैनलों या टाइपिंग सेंटर के जरिए भरा जा सकता है.