European Union (EU) ने इसराइल के एक बड़े फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। EU ने कहा कि वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम में इसराइल द्वारा बस्तियों का विस्तार करना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। 10 अप्रैल 2026 को जारी एक आधिकारिक बयान में EU ने इस कदम की कड़ी निंदा की है।

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EU ने इसराइल के फैसले पर क्या कहा?

EU के विदेश मामलों के प्रवक्ता Anouar El Anouni ने बताया कि इसराइल ने वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियों को मंजूरी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे शांति की उम्मीदें कम होती हैं। EU ने इसराइल से मांग की है कि वह अपने इस फैसले को तुरंत वापस ले और फिलिस्तीनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

कानूनी आधार और दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही?

EU ने अपने बयान में International Court of Justice (ICJ) के 19 जुलाई 2024 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इन बस्तियों को गैरकानूनी बताया गया था। इसके अलावा, Palestinian Authority ने इसे एक खतरनाक बढ़त और कानून का खुला उल्लंघन बताया है। Organization of Islamic Cooperation (OIC) और स्वीडन जैसे देशों ने भी इसराइल के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रैल की शुरुआत में गुप्त तरीके से इन बस्तियों को मंजूरी दी थी। साथ ही यह भी सामने आया है कि पिछले कुछ हफ्तों में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हमलावरों की हिंसा में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो 2025 के रिकॉर्ड स्तर से भी ऊपर जा रही है।

Aanya

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