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  • कामगार को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना जरूरी
  • मंत्रालय ने दी चेतावनी

नियोक्ता या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कामगार को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना जरूरी 

सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने कामगारों के लिए नियमों की जानकारी देते हुए बताया है कि किसी भी नियोक्ता या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कामगार को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना जरूरी है।

मंत्रालय ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि किसी भी कामगार के वर्क कांट्रैक्ट एक्सपायर हो जाने के बाद उसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुफ्त में देना आवश्यक है।

नियोक्ता की है जिम्मेदारी

मंत्रालय ने यह भी बताया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कामगार ने कब ज्वाइन किया, कामगार ने कब नौकरी कब छोड़ी और उसे आखरी सैलरी कितनी मिली थी, इसकी जानकारी देनी भी जरूरी है। कामगारों को इस बात की जानकारी होनी जरूरी है ताकि जब अगली नौकरी के लिए आवेदन दें तब वह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकें।

 

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।