अगर आपने एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग ले रखें हैं या फिर केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर करते समय समस्या से बचना है तो 29 फरवरी तक केवाईसी अपडेट करा लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
1 फरवरी से बिना अपडेट वाले फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे. 29 फरवरी तक केवाईसी अपडेट कराने के लिए ये तरीके अपनाएं:
ऑनलाइन:
- www.fastag.ihmcl.com पर जाएं।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड मेन्यू में “माय प्रोफाइल” खोलें।
- केवाईसी का स्टेटस चेक करें।
- अगर केवाईसी पूरी नहीं है तो “केवाईसी” सब-सेक्शन में जाएं।
- पूरी जानकारी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो जमा करें।
- सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन:
- संबंधित बैंक या टोल प्लाजा के हेल्प काउंटर पर जाएं।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार, पैन और गाड़ी की आरसी साथ रखें।
ध्यान दें:
- नियमों के अनुसार, फास्टैग लेने वाले व्यक्ति का केवाईसी अपडेट होना चाहिए।
- गाड़ी भी उसी व्यक्ति के नाम होनी चाहिए।
- शुरुआत में छूट रहेगी कि गाड़ी किसी दूसरे के नाम पर हो, लेकिन फास्टैग लेने वाले का केवाईसी होना जरूरी है।
- देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी कार किसी दूसरे के नाम पर है और फास्टैग किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर लिया गया है। इससे परेशानी हो सकती है।
मोबाइल नंबर पर फास्टैग जारी कराने वालों के लिए:
- फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियां मोबाइल नंबर पर वाहन की श्रेणी के हिसाब से फास्टैग जारी करती हैं।
- इसलिए, अनिवार्य किया गया है कि वाहन मालिक का नाम और मोबाइल नंबर फास्टैग वॉलेट ऐप में अपडेट हो।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को शिकायत मिल रही थी:
- एक गाड़ी में एक से अधिक फास्टैग जारी होने से दिक्कत होती है।
- कई बार टोल प्लाजा पर सिस्टम गलत फास्टैग रीड कर लेता है, जिसके वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है।
- इससे टोल बैरियर नहीं खुलता और कार चालक को दूसरे फास्टैग का वॉलेट खोलना पड़ता है।