सऊदी अरब में कंपनियों को फाइनल एग्जिट वीजा(Saudi Final Exit Visa) जारी होने के बाद पालन किये जाने वाले नियम:

सऊदी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ़ पासपोर्ट्स (जवाज़त) ने एक अहम जानकारी दी है तो शायद सभी कंपनी या नियोक्ता या कामगार के जानना अत्यंत जरुरी है। जवाज़त यदी कोई कामगार जब कंपनी को फाइनल एग्जिट वीजा(Saudi Final Exit Visa) जारी करने के बाद राज्य छोड़ने से इनकार कर दें तो इस स्थिति में आप  तो आप क्या करते हैं?

जवाज़त ने फाइनल एग्जिट वीजा दिए जाने के बाद कंपनी या नियोक्ता के लिए कामगार के खिलाफ अनुपस्थिति (Huroob) की रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए।

पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि अबशेर प्लेटफॉर्म(Absher platform) के माध्यम से मामला दर्ज करने से पहले पांच शर्तें पूरी होनी चाहिए।

जोकि इस प्रकार है:

1. निवास परमिट(Residence Permit) या इकामा वैध होना चाहिए।

2. अनुपस्थिति की सूचना प्रायोजित कार्यकर्ता या व्यक्ति के अनुसार एक बार की जानी चाहिए।

3. अनुपस्थित अधिसूचना को एब्सर प्लेटफॉर्म(Absher platform) से रद्द नहीं किया जा सकता है, बल्कि रिपोर्ट की तारीख के 15 दिनों के भीतर प्रवासी विभाग में जाकर देनी होगी।

4. अगर हुरोब की रिपोर्ट 15 दिन से अधिक हो जाती है, तो इसे रद्द नहीं किया जाएगा, कार्यकर्ता को वॉच लिस्ट में रखा जाएगा,  उसे निर्वासित कर दिया जाएगा और राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।

5. श्रमिक के लिए अंतिम निकास वीजा(Saudi Final Exit Visa) जारी नहीं किया जाना चाहिए।

 

GulfHindi.com

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