सऊदी में लाखों की संख्या में भारतीय कामगार काम करते हैं। ऐसे में वहां रेजिडेंस या लेबर संबंधी नियमों बदलाव होने के बाद वह सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। वहां काम करने वाले प्रवासियों को यह जानना जरूरी है कि किन नियमों में बदला हुआ है तभी वह नियमों से अवगत होकर उनका पालन कर सकेंगे। हाल ही में Jawazat के द्वारा (Iqama) से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है।

(Iqama) से जुड़े नियमों में किया गया बदलाव?

बताते चलें कि अगर किसी प्रवासी कामगार को फाइनल एग्जिट वीजा चाहिए तो उसके लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया है। कहा गया है कि अब केवल उनका ही फाइनल एग्जिट विजा इश्यू किया जाएगा जिनके residency permit (Iqama) की विधाता कम से कम 30 दिन की है। यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के ईकामा की वैधता 30 दिन से कम है तो उसे जल्द ही रिन्यू कर लेना चाहिए।

कैसे जारी किया जा सकता है final exit visas?

किसी भी कामगार का final exit visas को आंतरिक मंत्रालय के ऑनलाईन प्लेटफार्म “Absher,” “Absher Business,” या “Muqeem” portal के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक शुक्ल नहीं लगता है क्योंकि यह फ्री है।

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>