भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। Germany सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए Airport Transit Visa की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यह नया नियम 3 जून 2026 से लागू हो चुका है। अब भारतीय यात्री बिना किसी Transit Visa के Germany के पांच बड़े airports के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट एरिया का इस्तेमाल कर दूसरे देशों की यात्रा कर सकते हैं। विमानन कंपनी Lufthansa Group ने भी Germany सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

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किन airports पर मिलेगा फायदा और क्या हैं इसके नियम?

Germany सरकार के इस फैसले से उन भारतीय यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो यूरोप के रास्ते अमेरिका या कनाडा जैसे तीसरे देशों की यात्रा करते हैं। इस नए नियम के तहत कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा:

  • यात्री को Germany के केवल पांच मान्यता प्राप्त airports जैसे Frankfurt, Munich, Berlin-Brandenburg, Düsseldorf और Hamburg के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट एरिया में ही रहना होगा।
  • यह छूट केवल 24 घंटे से कम के layovers के लिए ही लागू होगी।
  • यात्री को airport के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र से बाहर निकलने, बॉर्डर कंट्रोल पार करने या अपना सामान खुद कलेक्ट करने की अनुमति नहीं होगी।
  • अगर आपको airport बदलना है या Germany में प्रवेश करना है, तो आपके पास नियमित Schengen Visa होना जरूरी है।

अधिकारियों और Lufthansa Group ने क्या कहा?

Lufthansa Group ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। Lufthansa Group के अनुसार, एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में भारत उनका सबसे बड़ा बाजार है। New Delhi में जर्मन दूतावास ने बताया कि यह फैसला Germany के चांसलर Friedrich Merz की जनवरी 2026 में हुई भारत यात्रा के दौरान बनी सहमति का हिस्सा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Randhir Jaiswal ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की सराहना की। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी चांसलर Friedrich Merz की यात्रा के दौरान इस कदम का स्वागत किया था। आपको बता दें कि Germany से पहले फ्रांस ने भी 10 अप्रैल 2026 को भारतीय नागरिकों के लिए Airport Transit Visa की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या इस नियम के लागू होने के बाद भारतीय नागरिक Germany में प्रवेश कर सकते हैं?

नहीं, यह छूट केवल airport के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट एरिया तक सीमित है। अगर यात्री को बॉर्डर कंट्रोल पार करना है, बैग कलेक्ट करना है या जर्मनी में रुकना है, तो सामान्य Schengen Visa की आवश्यकता होगी।

यह नियम किस तारीख से प्रभावी हुआ है और इसके दायरे में कौन से एयरपोर्ट आते हैं?

यह नियम 3 जून 2026 से लागू हो चुका है। इसके तहत भारतीय यात्री Frankfurt, Munich, Berlin-Brandenburg, Düsseldorf और Hamburg airports के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र का उपयोग बिना वीजा के कर सकते हैं।