गुजरात के भरूच जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्थानीय चुनाव हारने के बाद एक BJP उम्मीदवार और उनके पिता ने पूरे गाँव की पीने के पानी की सप्लाई बंद कर दी। इस घटना के बाद गाँव में काफी तनाव फैल गया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।

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गाँव का पानी क्यों काटा गया और क्या था पूरा मामला

भरूच जिले के देगम गाँव में जाम्बुसर तालुका पंचायत चुनाव हुए थे। इसमें Kavi-2 सीट से Shakil Malek (BJP उम्मीदवार) चुनाव हार गए, जबकि AAP के Sohel Malek ने जीत हासिल की। हार के बाद शकिल मलेक और उनके पिता Khalid Malek, जो पानी सप्लाई कमेटी के प्रमुख हैं, ने गाँव की पानी की सप्लाई लगभग चार दिनों तक बंद रखी।

  • गाँव की पानी की सप्लाई नर्मदा नदी से झानोर पंपिंग स्टेशन के ज़रिए होती है।
  • आरोप है कि पिता-पुत्र ने तलवारें लहराकर ग्रामीणों को धमकी दी कि उन्हें पानी नहीं मिलेगा।
  • पिछले 30 सालों में इस गाँव की पानी सप्लाई पहले कभी नहीं रोकी गई थी।

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं

सोशल मीडिया पर तलवारों के साथ धमकी देने वाले वीडियो वायरल होने के बाद भरूच जिला पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने शकिल मलेक और उनके पिता खालिद मलेक को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (b) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। फिलहाल दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

राजनीतिक दलों की इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया रही

इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। जाम्बुसर तालुका BJP अध्यक्ष Kuldeep Sinh Yadav ने बताया कि पार्टी ने मामले में हस्तक्षेप किया और पुलिस व मलेक परिवार के साथ मिलकर पानी की सप्लाई दोबारा शुरू करवाई। उन्होंने कहा कि सरकार मुफ्त पानी देती है और कोई भी इसमें रुकावट नहीं डाल सकता।

दूसरी तरफ, AAP जिला अध्यक्ष Piyush Patel ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, कांग्रेस महासचिव Sandeep Mangrola ने BJP की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल डर और दबाव का इस्तेमाल कर रहा है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

गुजरात के देगम गाँव में पानी की सप्लाई क्यों बंद की गई थी

BJP उम्मीदवार Shakil Malek के चुनाव हारने के बाद उन्होंने और उनके पिता Khalid Malek ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और गाँव की पानी सप्लाई काट दी।

आरोपियों पर कौन सी कानूनी धारा लगाई गई है

भरूच पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (b) के तहत मामला दर्ज किया है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.