हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए सऊदी अरब सरकार ने दवाओं को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अगर आप अपने साथ कोई प्रतिबंधित दवा ले जा रहे हैं, तो अब आपको उसके साथ जरूरी मेडिकल रिपोर्ट और पर्चा साथ रखना होगा। यह नियम सभी हाजियों के लिए जरूरी है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कानूनी परेशानी न हो।
दवाइयां ले जाने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं
- मेडिकल रिपोर्ट: प्रतिबंधित दवाओं के लिए डॉक्टर की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट या अप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन होना अनिवार्य है।
- समय सीमा: ये रिपोर्ट या पर्चा यात्रा की तारीख से 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
- दवा की मात्रा: पर्सनल इस्तेमाल के लिए आप अधिकतम 30 दिन की दवा या अपनी यात्रा के दिनों के हिसाब से दवा ले जा सकते हैं।
- विशेष अनुमति: नशीली दवाओं या मनोवैज्ञानिक दवाओं (Psychotropic substances) के लिए SFDA के Controlled Drugs Program (CDS) से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा।
यह नियम कैसे लागू होगा और कौन सी संस्थाएं शामिल हैं
इन नियमों को General Food and Drug Authority (SFDA) ने बनाया है और ये 12 अप्रैल 2026 से लागू कर दिए गए हैं। Ministry of Hajj and Umrah अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए इन प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। इसके अलावा कतर, मिस्र और अल्जीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालयों ने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले डॉक्टर से मिलें और अपनी पूरी दवाएं साथ रखें।