परमिट को लेकर दी है जानकारी 

हज और उमराह मंत्रालय ने रिफंड पॉलिसी की घोषणा कर दी है। सऊदी के पिलग्रिम्स के लिए रिफंड की घोषणा कर दी गई है। इसमें परमिट मिलने के पहले और परमिट मिलने के बाद की रिफंड को लेकर जानकारी दी गई है।

मंत्रालय ने कहा है कि अगर परमिट जारी नहीं किया गया है तो घरेलू तीर्थयात्रियों को उनके 14th of Shawwal के पहले पंजीकरण रद्द करने पर फुल अमाउंट रिफंड किया जायेगा। इसके अलावा अगर तीर्थयात्री हज परमिट लेने से इंकार करता है तो इलेक्ट्रॉनिक सेवा को काटकर रिफंड किया जायेगा।

एक बार परमिट जारी होने के बाद 10 फीसदी काटा जाएगा शुल्क

मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि अगर परमिट जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद पंजीकरण रद्द करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10 फीसदी शुल्क काटा जाएगा, जिसमें ई सेवाओं का भी शुल्क शामिल होगा। यह नियम उनके लिए लागू होगा जो अपना पंजीकरण 15th Shawwal से लेकर Dhul Qada के आखिरी तक रद्द करते हैं।

वहीं मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि Dhul Hijjah 1 के बाद चुकाया कोई भी रकम रिफंड नहीं किया जाएगा। हज परमिट को Absher platform के जरिए कैंसल करना होगा। वहीं पंजीकरण Nusuk app या वेबसाइट से रद्द करना होगा।

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