Dh30,000 मुआवजा देने का आदेश 

 

अपनी पत्नी को बेइज्जत और उसके साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप में एक व्यक्ति को आबू धाबी कोर्ट ने Dh30,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोटी कहा है कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को शारीरिक मानसिक और नैतिक तौर पर हानि पहुंचाई है जिसका हर्जाना उसे भरना ही होगा।

 

उसका पति उसके साथ मारपीट करता, दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाता और उसके साथ बदतमीजी से पेश आता

 

कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता, दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाता और उसके साथ बदतमीजी से पेश आता। जिसके आधार पर महिला ने Dh400,000 मुआवजे की मांग रख दी। हालांकि पहले कोर्ट ने बस Dh10,000 मुआवजा ही देने का आदेश दिया था। 

 

कोर्ट ने उसे आरोपी साबित कर Dh30,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

 

जिससे नाराज होकर महिला ने शारीरिक, मानसिक और नैतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में Dh400,000 की मांग की थी। हालांकि पति ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया लेकिन कोर्ट ने उसे आरोपी साबित कर Dh30,000 मुआवजा देने का आदेश दिया।