यूएई का कानून कहता है कि यदि किसी विदेशी व्यक्ति का वीज़ा या रेज़िडेंसी परमिट रद्द हो जाए या उसकी अवधि समाप्त हो जाए, और वह समय पर रिन्यू नहीं कराता या देश नहीं छोड़ता, तो हर दिन के लिए उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। बच्चों की बात की जाए तो उनका वीजा पूरी तरह से उनके माता-पिता के वीज़ा पर निर्भर करता है। जैसे ही माता-पिता का वीज़ा रद्द होगा, बच्चों का भी वीज़ा उसी दिन से अमान्य हो जाएगा, भले ही वह बाद में जारी किया गया हो। (अनुच्छेद 54 (3), कैबिनेट रेज़ोल्यूशन 65 ऑफ 2022) के अनुसार, “परिवार के सदस्यों को वही रेज़िडेंसी अवधि मिलेगी जो परिवार के मुखिया/गारंटर को मिली है।”

वीजा रद्द होने के बाद कितना समय मिलता है 

वीज़ा रद्द होने पर आपको एक ग्रेस पीरियड (30-60 दिन) दिया जाता है। इस दौरान आप नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं  या देश छोड़ सकते हैं या बच्चों के वीज़ा को “होल्ड” पर रखवा सकते हैं।

बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के विकल्प

1. मां के नाम पर वीज़ा ट्रांसफर करें

  • अगर मां नौकरी कर रही हैं और आय मानदंडों को पूरा करती हैं, तो वह बच्चों की स्पॉन्सर बन सकती हैं।

2. वीज़ा को “होल्ड” पर रखना

  • आप GDRFA (या सम्बंधित वीज़ा विभाग) को सूचित करके बच्चों का वीज़ा 60 दिनों तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक आप नया जॉब वीज़ा न पा लें।

  • इसके लिए आपको नए एम्प्लॉयर का “ऑफर लेटर” देना होगा।

3. GDRFA से संपर्क करें

किसी भी विशेष स्थिति में, आप GDRFA – दुबई से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी स्थिति के अनुसार सलाह मिल सके।

 

Vandana Upadhyay

4 वर्ष तक देश के बड़े अखबारी प्रकाशनो में काम करने के उपरांत मैं अब GulfHindi में अपनी सेवा दे रही हूँ। उम्मीद हैं मेरी लेखनी आप सब को खबरों से सही और सटीक रूबरू कराएगी.