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ITR लॉगइन: वाह! ITR नहीं भर पाए तो जान लें ये खुशखबरी, अब 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन…

Samiksha Soni by Samiksha Soni
अगस्त 2, 2023
in India
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सबसे बड़ी सज़ा से छूट:
जब भी इनकम टैक्स रिटर्न लेट फीस के साथ दाखिल करें तो ध्यान रखें कि आपको कौनसा टैक्स रिजीम चुनना है। फिलहाल नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है।

लेट फीस संबंधी खुशखबरी:
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। वहीं अब ये तारीख जा चुकी है, लेकिन लोग अब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को एक प्रक्रिया का पालन भी करना होगा। इससे आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। हालांकि, इस दौरान वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम प्रति वर्ष 5 लाख रुपये से अधिक है, उनको 5000 रुपये तक की लेट फीस लगेगी। इसके अलावा, जिन लोगों की 5 लाख रुपये से कम की टैक्सेबल इनकम है, वो 1000 रुपये के जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

समय सीमा खत्म होने के बाद:
टैक्सपेयर्स जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रह गए थे, उन्हें भी अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का अवसर मिल गया है। वे 31 दिसंबर 2023 तक अपना रिटर्न जमा कर सकेंगे। हालांकि, यदि नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो कोई व्यक्ति 1,000 रुपये की जुर्माना राशि के साथ दिसंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकता है।


टैक्स स्लैब:
जब भी इनकम टैक्स रिटर्न लेट फीस के साथ दाखिल करें तो ध्यान रखें कि आपको कौनसा टैक्स रिजीम चुनना है। फिलहाल नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है।

आयकर का बेस्ट रिटर्न: यह खुशखबरी आयकर करदाताओं के लिए अच्छी है, क्योंकि लोग अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और लेट फीस के जुर्माने से बच सकते हैं। इससे उन्हें आयकर विभाग से देरी से भरे गए रिटर्न के जुर्माने से बचने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। लोगों को अपनी टैक्स रिटर्न जल्दी से जल्दी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उन्हें टैक्स समय पर भरने के लिए आसानी होगी और इससे उन्हें संबंधित प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी।

सारांश: इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब लोग 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम प्रति वर्ष 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5000 रुपये तक की लेट फीस लगेगी और उनसे कम इनकम वाले लोग 1000 रुपये के जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इससे लोगों को आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मौका मिल रहा है और वे टैक्स समय पर भरने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। यह उन्हें टैक्स रिटर्न जल्दी से जल्दी दाखिल करने में मदद करेगा और इससे उन्हें संबंधित प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी।

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Samiksha Soni

Working with News Industry since 2017. I hold Post Graduate Degree in Mass Communication. Belongs from Bihar. I am covering general purpose news impacting day to day life on citizens. For any feedback on. my contents write to samiksha@gulfhindi.com

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