भारत में हवाई अड्डों पर अब सोने की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। 2 फरवरी 2026 से लागू हुए नए Baggage Rules 2026 के तहत यात्री अब अपनी मर्जी से कितना भी सोना नहीं ला सकते हैं। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) और Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने सोने, चांदी और प्लेटिनम ज्वेलरी के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं।
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सोने के लिए नए नियम
विदेशी जमीन पर एक साल से अधिक समय बिताकर लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अब वजन के हिसाब से सोना लाने की छूट है। अब महिला यात्री 40 ग्राम और पुरुष यात्री 20 ग्राम तक सोना बिना ड्यूटी के ला सकते हैं। ध्यान रखें कि सोने के सिक्के, बिस्कुट या चांदी की छड़ें इस छूट में शामिल नहीं हैं। इन पर ड्यूटी देना अनिवार्य है। इसके अलावा, 13 मई 2026 से सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
तस्करी के खिलाफ कार्रवाई
Directorate of Revenue Intelligence (DRI) तस्करी को लेकर काफी सतर्क है। 13 मई से 30 जून 2026 के बीच देशभर में 287 मामलों में 160.91 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है, जिसमें 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुलाई के महीने में भी कई बड़ी बरामदगियां हुई हैं, जिनमें मुंबई, वाराणसी और अन्य शहरों में भारी मात्रा में सोना और नकदी जब्त की गई है। अगर आप विदेश से यात्रा कर रहे हैं, तो नियमों का पालन करें और कीमती सामान का सही डिक्लेरेशन दें, अन्यथा जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
