UAE में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत सरकार ने सोने के आयात नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दुबई से सोना लेकर भारत आने वाले प्रवासियों को टैक्स के नए नियमों का ध्यान रखना होगा, वरना एयरपोर्ट पर कस्टम की परेशानी हो सकती है। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे अब सोने के सिक्कों और बार्स पर भारी शुल्क देना होगा।
दुबई से सोना लाने के नए नियम और टैक्स की जानकारी
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 13 मई 2026 से सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है। पहले यह दर लगभग 6% थी। नए नियम के तहत अब 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एजीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) देना होगा। इस फैसले का मुख्य कारण व्यापार घाटे को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रभावी तारीख़ | 13 मई 2026 |
| नई कुल आयात शुल्क | 15% |
| बेसिक कस्टम ड्यूटी | 10% |
| AIDC सेस | 5% |
| पुरानी शुल्क दर | लगभग 6% |
| अधिकतम सोना लाने की सीमा | 1 किलोग्राम (ड्यूटी भुगतान के बाद) |
| GCC और भारत के दाम का अंतर | लगभग 12% सस्ता (GCC में) |
किसे मिलेगी ड्यूटी-फ्री छूट और क्या है लिमिट
यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूटी-फ्री छूट सिर्फ सोने के गहनों (Jewellery) पर मिलती है। सोने के सिक्के, बिस्कुट या बार्स ड्यूटी-फ्री कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर कोई NRI सोने के सिक्के या बार्स लेकर आता है, तो उसे पूरा कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। जो NRI एक साल से ज़्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए सीमा इस प्रकार है:
- महिला यात्री: 40 ग्राम तक सोने के गहने ड्यूटी-फ्री ला सकती हैं।
- पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक सोने के गहने ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।
- अन्य सोना: निर्धारित सीमा से ज़्यादा सोना या सिक्के/बार्स लाने पर टैक्स देना होगा।
DGFT ने रत्न और आभूषण निर्यातकों के लिए भी नियम कड़े किए हैं और 14 मई 2026 से प्रति लाइसेंस 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या मैं दुबई से सोने के सिक्के ड्यूटी-फ्री भारत ले जा सकता हूँ?
नहीं, ड्यूटी-फ्री भत्ता केवल सोने के गहनों (Jewellery) पर लागू होता है। सोने के सिक्के, बार्स और बिस्कुट पर आपको भारत पहुँचने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
NRIs के लिए सोने के गहने लाने की लिमिट क्या है?
एक साल से अधिक समय से विदेश में रहने वाले पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने के गहने बिना ड्यूटी के भारत ला सकते हैं।
