भारत सरकार ने सोने की तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए हवाई अड्डों पर सख्ती बढ़ा दी है। 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हुए नए नियमों के तहत अब सोने के गहने लाने पर वजन की सीमा तय कर दी गई है। विदेश से एक साल से ज्यादा समय बाद वापस आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए यह नियम लागू है।

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सोने के लिए नए ड्यूटी-फ्री नियम

नए नियमों के मुताबिक, महिलाएं अब 40 ग्राम और पुरुष 20 ग्राम तक के सोने के गहने बिना किसी शुल्क के ला सकते हैं। यह छूट केवल व्यक्तिगत गहनों के लिए है। अगर आप सोने की ईंटें, सिक्के या चांदी के बार ला रहे हैं, तो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड माना जाएगा। ऐसे सामानों के लिए आपको एयरपोर्ट पर घोषणा करनी होगी और निर्धारित ड्यूटी देनी होगी। पहले सोने की कीमत के आधार पर जो नियम थे, उन्हें हटाकर अब केवल वजन को पैमाना बनाया गया है। इसके अलावा, सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है जो 13 मई 2026 से प्रभावी है।

तस्करी पर DRI की बड़ी कार्रवाई

डायरेक्टरेट ऑफ Revenue Intelligence (DRI) ने देश भर में तस्करी रोकने के लिए अभियान तेज किया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री Jitin Prasad ने लोकसभा में जानकारी दी कि 13 मई से 30 जून 2026 के बीच 287 मामलों में 160.91 किलोग्राम सोना और 16 मामलों में 535.95 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है। केवल जुलाई 2026 में DRI ने 27 किलोग्राम से ज्यादा विदेशी सोना पकड़ा है और कई गिरफ्तारियां की हैं।

यात्री इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास निर्धारित सीमा से ज्यादा सोना है या प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, तो उन्हें Red Channel पर घोषित करना अनिवार्य है। बिना जानकारी दिए सोना लाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.