भारत जाने वाले भारतीयों के लिए एक जरूरी खबर है. सरकार ने सोने के आयात नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर अब एयरपोर्ट पर पड़ेगा. अब सोने पर टैक्स बढ़ गया है और चेकिंग भी काफी सख्त कर दी गई है, इसलिए यात्रा से पहले नए नियमों को समझना बहुत जरूरी है.

सोने और चांदी पर कितना बढ़ गया है टैक्स

Ministry of Finance ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है. पहले यह टैक्स करीब 6 प्रतिशत था, जिसे अब बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. इसमें 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 प्रतिशत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) शामिल है. सरकार ने यह फैसला विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए लिया है.

आइटम नया ड्यूटी रेट
सोना और चांदी 15% (10% बेसिक + 5% AIDC)
प्लेटिनम 15.4%
सोना/चांदी फाइंडिंग्स 5%
प्लेटिनम फाइंडिंग्स 5.4%

एयरपोर्ट पर सोने को लेकर क्या हैं नए नियम

Customs Baggage Regulations 2026 के तहत अब एयरपोर्ट पर चेकिंग बहुत सख्त होगी. जो भारतीय नागरिक कम से कम 6 महीने विदेश में रहे हैं, वे अपनी व्यक्तिगत ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ले जा सकते हैं. महिलाओं के लिए यह सीमा 40 ग्राम और पुरुषों के लिए 20 ग्राम तय की गई है. यह छूट केवल ज्वेलरी पर है, गोल्ड बार या सिक्कों पर नहीं.

अगर कोई यात्री इस लिमिट से ज्यादा सोना लाना चाहता है, तो वह अधिकतम 1 किलो तक सोना ला सकता है. लेकिन इसके लिए यात्री को एयरपोर्ट के Red Channel पर इसकी जानकारी देनी होगी और जरूरी टैक्स का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होगा.

व्यापारिक आयात और DGFT की नई शर्तें

Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने कमर्शियल इंपोर्ट के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं. Advance Authorisation (AA) स्कीम के तहत अब एक लाइसेंस पर अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही मंगाया जा सकेगा. पहली बार आवेदन करने वालों की फैक्ट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि उनकी क्षमता जांची जा सके.

इसके अलावा, अब लाइसेंस धारकों को हर 15 दिन में एक परफॉरमेंस रिपोर्ट देनी होगी, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित कराना होगा. सरकार का कहना है कि कच्चे तेल और खाद जैसे जरूरी सामानों के लिए विदेशी मुद्रा बचाना फिलहाल ज्यादा जरूरी है.

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या गोल्ड बार और सिक्कों पर ड्यूटी-फ्री छूट मिलती है

नहीं, ड्यूटी-फ्री अलाउंस केवल व्यक्तिगत ज्वेलरी के लिए है. गोल्ड बार, सिक्के या बुलियन लाने पर पूरा टैक्स देना पड़ता है.

ड्यूटी-फ्री ज्वेलरी लाने के लिए क्या शर्त है

यात्री को कम से कम 6 महीने विदेश में रहना जरूरी है. इस शर्त के साथ महिलाएं 40 ग्राम और पुरुष 20 ग्राम ज्वेलरी बिना टैक्स के ला सकते हैं.