सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत सरकार ने सोने के आयात के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब भारत यात्रा के दौरान सोने के गहने लाने की सीमा को पहले से आसान कर दिया गया है। नए नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं, इसलिए प्रवासियों को अपनी यात्रा से पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि एयरपोर्ट पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
भारत सरकार के Baggage Rules, 2026 के तहत अब गहनों की कीमत के बजाय उनके वजन के आधार पर टैक्स छूट मिलेगी। अगर कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है, तो वह तय सीमा तक सोने के गहने बिना किसी टैक्स के ला सकता है। यह छूट सिर्फ गहनों पर मिलेगी, सोने के सिक्कों, बिस्किट या बार पर कोई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी।
अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सोना लाता है या सोने के बार और सिक्के लाता है, तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी होगी। 13 मई 2026 से सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) शामिल है। टैक्स का भुगतान एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय सोने की दरों के हिसाब से विदेशी मुद्रा में करना होगा।
| विवरण | सीमा या दर |
|---|---|
| महिला यात्रियों के लिए टैक्स फ्री सीमा | 40 ग्राम (सिर्फ गहने) |
| पुरुष यात्रियों के लिए टैक्स फ्री सीमा | 20 ग्राम (सिर्फ गहने) |
| बेसिक कस्टम ड्यूटी | 10% |
| AIDC टैक्स | 5% |
| कुल प्रभावी ड्यूटी | 14.5% से 15% |
| कुल आयात की अधिकतम सीमा (टैक्स के साथ) | 1 किलोग्राम |
| सऊदी से निकलते समय घोषणा की सीमा | 60,000 सऊदी रियाल से अधिक |
सभी यात्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद Red Channel के जरिए अपने सोने की घोषणा करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने इसके लिए ATITHI मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अगर कोई यात्री सोने की जानकारी छुपाता है, तो उसका सामान जब्त किया जा सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, सऊदी अरब से भारत रवाना होते समय यात्रियों को सलाह दी गई है कि अगर उनके पास 60,000 सऊदी रियाल (लगभग 16,000 डॉलर) से ज्यादा की कीमती चीजें हैं, तो उसकी घोषणा जरूर करें और सोने के बाजार से खरीदे गए सामान की रसीदें अपने पास संभालकर रखें।
