भारत सरकार ने हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने नए Customs Baggage (Declaration and Processing) Regulations, 2026 को लागू कर दिया है। यह नियम 2 फरवरी 2026 की आधी रात से प्रभावी हो गए हैं, जिसने पुराने 2016 के नियमों की जगह ली है। खाड़ी देशों (Gulf) और अन्य देशों से भारत लौटने वाले भारतीयों और पर्यटकों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है क्योंकि अब वे ज्यादा सामान बिना टैक्स दिए ला सकेंगे।
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अब कितना सामान ला सकेंगे बिना टैक्स के?
सरकार ने नए नियमों के तहत ड्यूटी-फ्री अलाउंस (Duty-Free Allowance) की सीमा को काफी बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब आप विदेश से पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं। शराब और तंबाकू के लिए नियम अलग हैं, लेकिन सामान्य सामानों के लिए सीमा अब 75,000 रुपये हो गई है।
- भारतीय निवासी और पर्यटक: अब 75,000 रुपये तक का सामान ला सकते हैं (पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी)।
- विदेशी पर्यटक: अब 25,000 रुपये तक का सामान ला सकते हैं (पहले 15,000 रुपये था)।
- क्रू मेंबर्स: इनके लिए सीमा 2,500 रुपये रखी गई है।
- लैपटॉप: 18 साल या उससे अधिक उम्र का हर यात्री एक लैपटॉप बिना ड्यूटी दिए ला सकता है।
सोना लाने और ऐप से जानकारी देने के नियम
सोने के जेवर लाने के नियमों को अब वजन के आधार पर तय किया गया है। अगर कोई भारतीय मूल का यात्री एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहा है, तो महिलाएं 40 ग्राम और पुरुष 20 ग्राम तक सोना बिना ड्यूटी के ला सकते हैं। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए अब ‘Atithi app’ या ‘ICEGATE’ पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक घोषणा (Digital Declaration) अनिवार्य कर दी गई है।
यात्री भारत पहुंचने से पहले ही ऐप पर जानकारी देकर QR कोड जनरेट कर सकते हैं, जिससे एयरपोर्ट पर निकलने में कम समय लगेगा। जो लोग हमेशा के लिए भारत लौट रहे हैं (Transfer of Residence), उनके लिए भी राहत दी गई है। अगर आप विदेश में 2 साल से ज्यादा समय बिताकर लौट रहे हैं, तो अब आप 7.5 लाख रुपये तक का घरेलू सामान छूट के साथ ला सकते हैं।
