भारत सरकार ने अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए सोने के गहने लाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ड्यूटी फ्री सोने की सीमा वैल्यू के बजाय वजन के आधार पर तय की जाएगी। यह नया नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो गया है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026 के दौरान इन बदलावों का ऐलान किया था। वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) द्वारा जारी इन नियमों के मुताबिक, अब यात्रियों को मिलने वाली छूट उनकी वैल्यू नहीं बल्कि सोने के वजन पर निर्भर करेगी।

नया नियम क्या कहता है

नए नियमों के तहत, विदेश से आने वाली महिला यात्री अब 40 ग्राम तक सोने के गहने बिना किसी टैक्स (ड्यूटी फ्री) के ला सकेंगी। वहीं, पुरुष यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम तय की गई है। यह छूट उन भारतीय निवासियों या भारतीय मूल के पर्यटकों को मिलेगी जो एक साल से ज़्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं।

सोने के गहनों में सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य कीमती धातुओं से बनी चीज़ें शामिल हैं, चाहे उनमें नग जड़े हों या नहीं। अगर कोई यात्री इस तय सीमा से ज़्यादा सोना लाता है या सोने की ईंट (bars) और सिक्के लाता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।

अधिक सोना लाने की शर्तें

जो यात्री कम से कम छह महीने विदेश में रहे हैं, वे कुल 1 किलोग्राम तक सोना (गहने और ईंट मिलाकर) भारत ला सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें निर्धारित कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी और एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद रेड चैनल (Red Channel) पर इसकी जानकारी देनी होगी। कोचीन कस्टम्स सहित भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पर इन नियमों को लागू कर दिया गया है।

सोने के नियमों से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:

विवरण नियम/सीमा
महिला यात्री (ड्यूटी फ्री) 40 ग्राम तक
पुरुष यात्री (ड्यूटी फ्री) 20 ग्राम तक
ड्यूटी फ्री पात्रता 1 साल से ज़्यादा विदेश में रहना
अधिकतम सीमा (ड्यूटी के साथ) 1 किलोग्राम तक
1 किलो सीमा के लिए शर्त कम से कम 6 महीने विदेश में रहना
पुरानी इम्पोर्ट ड्यूटी 6%
नई इम्पोर्ट ड्यूटी (मई 2026) 15%

दुबई और भारत के बीच कीमतों का असर

मई 2026 में भारत ने सोने और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। इस वजह से दुबई और भारत के बीच सोने की कीमतों में अंतर बढ़ गया है। कल्यान ज्वैलर्स और कानज़ ज्वेल्स जैसे रिटेलर्स का कहना है कि टैक्स देने के बाद भी दुबई से सोना खरीदना भारतीय यात्रियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है।

इसके साथ ही, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने इंडिया-यूएई सीईपीए (CEPA) के तहत सोने के आयात के लिए टैरिफ रेट कोटा (TRQ) की वैधता को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया है। भारतीय अधिकारी अब यूएई से आने वाले सोने की कड़ी जांच कर रहे हैं ताकि टैक्स छूट के रास्तों का गलत इस्तेमाल न हो सके।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.