भारत सरकार ने देश के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए चार नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) को पूरी तरह लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत काम के घंटों और ओवरटाइम के भुगतान के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह नियम 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं, जबकि ओवरटाइम भुगतान से जुड़े कुछ खास बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

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काम के घंटे और ओवरटाइम का नया हिसाब क्या है?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार, अब एक कर्मचारी के लिए साप्ताहिक काम का समय अधिकतम 48 घंटे तय किया गया है। अगर कोई कर्मचारी हफ्ते में 48 घंटे या दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उसे ओवरटाइम माना जाएगा।

  • ओवरटाइम काम के लिए कर्मचारी को उसके सामान्य वेतन से दोगुना भुगतान करना होगा।
  • मालिक को ओवरटाइम कराने से पहले कर्मचारी की सहमति लेनी जरूरी होगी।
  • अगर अतिरिक्त काम 15 से 30 मिनट तक होता है, तो उसे आधा घंटा माना जाएगा और 30 मिनट से ज्यादा होने पर पूरा 1 घंटा गिना जाएगा।
  • हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम एक दिन की छुट्टी देना अनिवार्य होगा।

कर्मचारियों को मिलने वाले नए फायदे और अधिकार

नई श्रम संहिताओं में पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है। अब हर कर्मचारी को नौकरी जॉइन करते समय लिखित नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) देना अनिवार्य होगा। श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए देशव्यापी मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान भी शुरू किया है।

महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन और समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही, जो लोग नौकरी गंवा देते हैं, उन्हें दोबारा ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने के लिए एक नेशनल री-स्किलिंग फंड बनाया जाएगा। बोनस का भुगतान अब ठेकेदारों के बजाय सीधे नियोक्ताओं को करना होगा।

सैलरी और भत्तों से जुड़े मुख्य बदलाव

नियम विवरण
बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होना जरूरी
ओवरटाइम भुगतान सामान्य वेतन दर का दोगुना
महंगाई भत्ता (DA) साल में दो बार संशोधन किया जाएगा
ग्रेच्युटी गणना कुल सैलरी के 50% के आधार पर
साप्ताहिक कार्य समय अधिकतम 48 घंटे
हेल्थ चेकअप 40 वर्ष से ऊपर के श्रमिकों के लिए फ्री

इन नियमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने चार संहिताएं बनाई हैं, जिनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य स्थिति संहिता 2020 शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को अब इन केंद्रीय नियमों के अनुरूप अपने नियम लागू करने होंगे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ओवरटाइम का भुगतान कैसे होगा?

अगर कर्मचारी हफ्ते में 48 घंटे या दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उसे सामान्य वेतन से दोगुना पैसा मिलेगा। इसके लिए मालिक की और कर्मचारी की आपसी सहमति जरूरी है।

क्या फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी?

हां, अनुबंध पर काम करने वाले फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी की गणना कुल सैलरी के 50% के आधार पर की जाएगी।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.