पूरी खबर एक नजर,
- भारत में भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध
- एक जुलाई से लागू
प्लास्टिक से बने 19 वस्तुओं पर रोक
भारत में एक जुलाई से प्लास्टिक से बने 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। कहा गया है कि समय रहते प्लास्टिक जैसे जहरीले रसायन पर अगर कार्यवाही नहीं की गई तो इसकी खोज हमारे लिए अभिशाप साबित हो सकती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल करीब 35 लाख टन घरेलू प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है।
इनपर लगा है प्रतिबंध
स्टिरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़), प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि), कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप), साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल, पैकेजिंग फिल्म, सिगरेट के पैकेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप के जरिए इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। आरोपी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने तक की बात कही गई है।
हालांकि, पर्यावरण की सुरक्षा को कायम रखने के लिए उठाए जाने वाला यह एक बेहतर कदम है। लेकिन कुछ कंपनियों को यह फैसला नागावार गुजर रहा है। वह इस फैसले में देरी की मांग कर रहे हैं।