भारत के Directorate General of Shipping (DGS) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसके तहत भारतीय नाविकों को अब उस जहाज पर काम करने की अनुमति नहीं होगी जो Strait of Hormuz से होकर गुजरेंगे। यह फैसला खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। यह आदेश DGMA Circular No. 36 of 2026 के नाम से 15 जुलाई 2026 को जारी किया गया और यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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सुरक्षा के चलते लिया गया निर्णय
क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हमलों के कारण भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। हाल ही में Mombasa B, Al Bahyah, GFS Galaxy, MT WEDYAN और AL REKAYYAT जैसे जहाजों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के कारण पिछले तीन दिनों में दो भारतीय नाविकों की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद भारत ने ईरान के सामने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है।
नाविकों के लिए जरूरी निर्देश
सरकार ने जहाज के मालिकों, मैनेजरों और RPSL कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि वे भारतीय नाविकों को इस रूट पर काम के लिए न भेजें। जो जहाज पहले से ही इस क्षेत्र में मौजूद हैं, उन्हें पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। नाविकों को निर्देश दिया गया है कि वे समय-समय पर जारी होने वाली चेतावनी को देखें और ISPS Code के तहत सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें। किसी भी संकट की स्थिति में वे DG Communication Centre (MMDAC) या Indian Navy के Information Fusion Centre-Indian Ocean Region (IFC-IOR) से संपर्क कर सकते हैं।
