अगर आप विदेश से भारत जा रहे हैं और अपने साथ चांदी ले जाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने चांदी के आयात नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब चांदी लाना पहले जितना आसान नहीं रहा और इसकी ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। प्रवासियों और NRIs को अब नए नियमों का पालन करना होगा वरना एयरपोर्ट पर भारी ड्यूटी देनी पड़ सकती है।

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चांदी लाने के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?

Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने चांदी की कई श्रेणियों को ‘फ्री’ से हटाकर ‘प्रतिबंधित’ (Restricted) श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अब सिल्वर बार, बिना आकार वाली चांदी, पाउडर वाली चांदी और सोने या प्लैटिनम की परत वाली चांदी लाने के लिए सरकार से लाइसेंस या मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। यह नियम 16 मई 2026 से लागू होगा। इसके अलावा, सादे चांदी के गहनों और बिना फिटिंग वाले चांदी के सामान के लिए 31 मार्च 2026 तक सरकारी लाइसेंस की जरूरत होगी।

इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ में कितनी बढ़ोतरी हुई?

भारत सरकार ने चांदी और सोने पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया है। यह बदलाव 13 मई 2026 से प्रभावी होगा। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) शामिल है। साथ ही, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने चांदी की टैरिफ वैल्यू को $2,603 से बढ़ाकर $2,810 प्रति किलोग्राम कर दिया है।

विवरण पुराना नियम/रेट नया नियम/रेट प्रभावी तारीख
कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% 15% 13 मई 2026
बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% 13 मई 2026
AIDC सेस 5% 13 मई 2026
टैरिफ वैल्यू (प्रति किलो) $2,603 $2,810 16 मई 2026
आयात श्रेणी फ्री (Free) प्रतिबंधित (Restricted) 16 मई 2026

NRIs और प्रवासियों के लिए क्या नियम हैं?

जो NRI या भारतीय मूल के लोग कम से कम 6 महीने विदेश में रहे हैं, वे अपने व्यक्तिगत सामान के साथ 10 किलो तक चांदी ला सकते हैं। ऐसे पात्र यात्रियों के लिए ड्यूटी टैरिफ वैल्यू का 6% होगी, जिसे कस्टम काउंटर पर विदेशी मुद्रा में चुकाना होगा। लेकिन जो यात्री इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें 36% की बहुत अधिक ड्यूटी देनी होगी। पर्सनल सामान के अलावा अन्य किसी भी रूप में चांदी लाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

NRIs कितने किलो चांदी भारत ले जा सकते हैं?

कम से कम 6 महीने विदेश में रहने वाले NRI अपने पर्सनल सामान के साथ 10 किलो तक चांदी ला सकते हैं, जिस पर 6% ड्यूटी लागू होगी।

प्रतिबंधित चांदी लाने के लिए क्या करना होगा?

सिल्वर बार, पाउडर फॉर्म और प्लेटेड चांदी जैसे प्रतिबंधित आइटम लाने के लिए DGFT से सरकारी मंजूरी या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।