विजिट वीजा resident ID iqama में बदला जा सकता है

सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी 18 वर्ष से कम उम्र के प्रवासी बच्चे के माता पिता ईकामा होल्डर हैं तो उसका विजिट वीजा resident ID iqama में बदला जा सकता है।

इस वीजा की मदद से सऊदी में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं

बताते चलें ईकामा सऊदी का एम्प्लॉयमेंट परमिट या national residency permit जिसकी मदद से विदेशी नागरिक सऊदी में रहते हैं और काम करते हैं। यह वीजा उन स्पॉन्सर के द्वारा दिया जाता है जिन्हे सऊदी के द्वारा विदेशी कामगारों को काम पर रखने का परमिट मिला होता है।

इसीलिए यह वीजा जरूरी है और Iqama नियोक्ता के द्वारा रिन्यू और ट्रांसफर किया जाएगा।

 

Lov Singh

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